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रील बनाने के जुनून में नाबालिग ने दौड़ाई स्कॉर्पियो, इकलौते बेटे की गई जान, मां ने लगाई इंसाफ की गुहार

Anjali Tyagi
17 Feb 2026 12:02 PM IST
रील बनाने के जुनून में नाबालिग ने दौड़ाई स्कॉर्पियो, इकलौते बेटे की गई जान, मां ने लगाई इंसाफ की गुहार
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द्वारका। द्वारका में एक हृदयविदारक घटना सामने आई है। दरअसल दिल्ली के द्वारका (सेक्टर 11) की है, जहां रील बनाने के चक्कर में एक नाबालिग ने अपनी स्कॉर्पियो से 23 वर्षीय साहिल धनेश्रा की जान ले ली। हादसा द्वारका इलाके में हुआ। जबकि एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया।

कैसी हुई थी घटना

मृतक की मां, इन्ना माकन, का आरोप है कि 17 वर्षीय नाबालिग लड़का अपनी बहन के साथ सोशल मीडिया के लिए रील और स्टंट वीडियो बना रहा था। वीडियो फुटेज में स्कॉर्पियो को गलत लेन में बेहद तेज रफ्तार में दौड़ते देखा गया है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार साहिल की मौके पर ही मौत हो गई और गाड़ी एक खड़ी टैक्सी से जा टकराई। जांच में सामने आया कि उस गाड़ी पर पहले से ही 13 ओवरस्पीडिंग चालान पेंडिंग थे।

जिस कार से हुआ हादसा उसपर पेंडिंग है ओवर स्पीडिंग के 13 चालान

दिल्ली के द्वारका साउथ थाना क्षेत्र में 3 फरवरी को हुए भीषण सड़क हादसे में 23 वर्षीय बाइक सवार साहिल धनेश्रा की दर्दनाक मौत हो गई। यह दुर्घटना लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज के पास हुई, जहां तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने साहिल की बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि अनियंत्रित स्कॉर्पियो सड़क किनारे खड़ी एक टैक्सी से भी जा भिड़ी। हादसे में टैक्सी चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक, सुबह 11:57 बजे हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। जांच में सामने आया कि स्कॉर्पियो चला रहा युवक 17 वर्षीय नाबालिग था और उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। आरोपी को गिरफ्तार किया गया, लेकिन बाद में बोर्ड परीक्षा में शामिल होने के लिए उसे अंतरिम जमानत दे दी गई।

इंसाफ की गुहार

इन्ना माकन एक सिंगल मदर हैं जिन्होंने 23 साल तक अकेले संघर्ष कर साहिल को पाला था। साहिल अपने परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य था और जल्द ही आगे की पढ़ाई के लिए मैनचेस्टर (UK) जाने वाला था। आरोपी नाबालिग को उसकी कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षाओं के आधार पर 10 फरवरी को अंतरिम जमानत मिल गई, जिससे माँ बेहद दुखी हैं और सख्त सजा की मांग कर रही हैं।

पुलिस कार्रवाई

पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 281 (लापरवाही से गाड़ी चलाना), 106(1) (लापरवाही से मौत) और 125(a) के तहत मामला दर्ज किया है। आरोपी के पिता को भी गिरफ्तार किया गया है।

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