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डॉग बाइट पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- कुत्ते प्रेमियों और उन्हें खाना खिलाने वालों को भी माना जाएगा जवाबदेह!

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी मंगलवार को आवारा कुत्तों के मामले पर अहम सुनवाई करते हुए सख्त टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने रिहायशी इलाकों में आवारा कुत्तों के द्वारा फैले आतंक को लेकर कहा कि आवारा कुत्तों के हमले से होने वाली किसी भी मौत के लिए उत्तरदायी अधिकारी और कुत्ते पालने वाले होंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने की टिप्पणी
कोर्ट ने कहा है कि जो लोग आवारा कुत्तों को लेकर चिंता कर रहे हैं, उनलोगों को उन्हें अपने घरों में ले जाना चाहिए। उन्हें इधर-उधर घूमने, काटने और जनता को डराने के लिए न छोड़ा जाए।
खाना खिलाने वाला भी जवाबदेह माना जाएगा
बता दें कि यह मौखिक टिप्पणी तब आई है, जब न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की बेंच आवारा कुत्तों के मामले की सुनवाई कर रही थी। बेंच ने कहा कि कुत्ते के काटने की घटनाओं के लिए कुत्ते प्रेमियों और उन्हें खाना खिलाने वालों को भी जवाबदेह माना जाएगा।
राज्य सरकारों से भारी मुआवजा वसूली जाएगी
न्यायमूर्ति नाथ ने कहा कि कुत्तों के काटने से बच्चों या बुजुर्गों की मृत्यु या अन्य मामले के लिए हम राज्य सरकारों से भी भारी मुआवजा वसूलने की मांग करेंगे, क्योंकि उन्होंने पिछले पांच सालों में नियमों के कार्यान्वयन के संबंध में कुछ नहीं किया है।




