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Online Gaming: आनलाइन गेमिंग से कई परिवार बर्बाद हुए, कई आत्महत्याएं हुई... बिना बहस के ऑनलाइन गेमिंग विधेयक राज्यसभा से भी पारित

Anjali Tyagi
21 Aug 2025 4:30 PM IST
Online Gaming: आनलाइन गेमिंग से कई परिवार बर्बाद हुए, कई आत्महत्याएं हुई... बिना बहस के ऑनलाइन गेमिंग विधेयक राज्यसभा से भी पारित
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पैसे वाले खेलों पर प्रतिबंध लगाने के लिए ऑनलाइन गेमिंग विधेयक राज्यसभा से भी पारित कर दिया गया है।

नई दिल्ली। संसद ने आज ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन व विनियमन विधेयक, 2025 पारित कर दिया। राज्यसभा ने हंगामे के बीच बिना बहस के इसे मंजूरी दे दी। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा प्रस्तुत इस विधेयक का उद्देश्य ईस्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेमिंग को छोड़कर सभी प्रकार के ऑनलाइन मनी गेम्स पर प्रतिबंध लगाना है। साथ ही उन्होंने कानून का उल्लंघन करने वालों के लिए कड़ी सजा के बारे में भी बताया।

मनी गेम आज समाज में बड़ी चिंता का विषय- वैष्णव

आज राज्यसभा में 'ऑनलाइन खेल संवर्धन और विनियमन विधेयक, 2025' को आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव के जवाब के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। लोकसभा इसे बुधवार को ही पारित कर चुकी है। उच्च सदन में विधेयक को चर्चा के लिए पेश करते हुए वैष्णव ने कहा कि ऑनलाइन मनी गेम आज समाज में बड़ी चिंता का विषय बन गया है और कई ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें इसकी लत लग जाती है और वह जिदंगी भर की बचत (ऑनलाइन) गेम में उड़ा देते हैं। मंत्री ने कहा कि इस आनलाइन गेमिंग के कारण कई परिवार बर्बाद हो गए और कई आत्महत्याएं हुई हैं। उन्होंने इस संबंध में कई खबरों का हवाला भी दिया।

हर साल 45 करोड़ लोग गंवाते हैं जान

बता दें कि सूत्र ने कहा, "एक मोटा अनुमान है कि हर साल 45 करोड़ लोग अपना पैसा गंवाते हैं। उन्हें इससे लगभग 20,000 करोड़ रुपये होने का कुल नुकसान होने का अनुमान है।" सरकार ने महसूस किया है कि ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग समाज के लिए एक बड़ी समस्या है और इसलिए केंद्र ने लोगों के लोगों की भलाई के लिए राजस्व हानि का जोखिम उठाने का भी फैसला किया है।

कानून का उल्लंघन करने वालों के लिए कड़ी सजा

जानकारी के मुताबिक अनुसार, कानून का उल्लंघन करके ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवाएं प्रदान करने वाले किसी भी व्यक्ति को तीन साल तक की कैद या ₹1 करोड़ तक का जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं। ऐसी सेवाओं का विज्ञापन करने वालों को दो साल तक की जेल और/या ₹50 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। रीयल मनी गेम्स के लिए लेनदेन की सुविधा प्रदान करने वाले बैंक और वित्तीय संस्थान भी तीन साल तक की जेल या ₹1 करोड़ के जुर्माने सहित दंड के लिए उत्तरदायी होंगे। बार-बार अपराध करने पर कड़ी सजा का प्रावधान है। इसमें तीन से पांच साल की जेल और अधिक जुर्माना शामिल है। हालांकि, यह विधेयक ऑनलाइन मनी गेम्स खेलने वालों को अपराधी नहीं मानता, बल्कि उन्हें पीड़ित मानता है।

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