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जेएनयू प्रदर्शनकारी सभी छात्रों को पटियाला हाउस कोर्ट से मिली जमानत, कोर्ट बोला- आदतन अपराधी नहीं...

नई दिल्ली। नई दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) के उन सभी 14 छात्रों को जमानत दे दी है, जिन्हें 'लॉन्ग मार्च' के दौरान हुई झड़प के बाद गिरफ्तार किया गया था। सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने छात्रों को जेल (न्यायिक हिरासत) भेजने की कड़ी मांग की थी। पुलिस की दलील थी कि यह विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण नहीं था और छात्रों ने पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की, जिसमें लगभग 25 कर्मी घायल हुए।
छात्रों का पक्ष
छात्रों के वकीलों ने तर्क दिया कि विरोध प्रदर्शन करना एक लोकतांत्रिक अधिकार है। उन्होंने अदालत को आश्वासन दिया कि सभी छात्र जांच में पूरा सहयोग करेंगे।
अदालत का फैसला
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, अदालत ने पुलिस की न्यायिक हिरासत की मांग को ठुकराते हुए सभी गिरफ्तार छात्रों को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।
क्या था पूरा मामला
यह विवाद 26 फरवरी 2026 को तब शुरू हुआ जब JNUSU ने कुलपति के इस्तीफे और UGC नियमों को लागू करने की मांग को लेकर शिक्षा मंत्रालय तक मार्च निकालने की कोशिश की। इस दौरान छात्रों और पुलिस के बीच तीखी झड़प हुई थी, जिसके बाद 51 छात्रों को हिरासत में लिया गया और 14 को औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया था।




