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पटना हाई कोर्ट का फैसला: कांग्रेस से कहा पीएम नरेंद्र मोदी की मां AI जनित वीडियो हटाई जाए

पटना। पटना हाईकोर्ट ने बिहार कांग्रेस को पीएम नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय मां हीराबेन मोदी पर बनाया गया एआई-जनरेटेड वीडियो सोशल मीडिया से फौरन हटाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने इसे निंदनीय और शर्मनाक कहा है।
पटना उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया से वीडियो हटाने का दिया आदेश
जानकारी के अनुसार, पटना हाई कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां पर बने एआई वीडियो को सोशल मीडिया से हटाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह आदेश बिहार कांग्रेस द्वारा जारी किए गए एक वीडियो को लेकर दिया है। उसमें पीएम मोदी की स्वर्गीय मां हीराबेन मोदी को उनके बेटे की आलोचना करते हुए दिखाया गया है।
मुख्य न्यायाधीश पीबी बाजनथरी और न्यायमूर्ति आलोक कुमार सिन्हा की पीठ ने कहा
पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पीबी बाजनथरी और न्यायमूर्ति आलोक कुमार सिन्हा की पीठ ने विवेकानंद सिंह की जनहित याचिका पर सुनवाई की है। याचिका के मुताबिक, ये मांग की गई थी कि कांग्रेस पार्टी के एआई-जनित वीडियो को सभी इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल सोशल मीडिया तुरंत हटाया दिया जाए।
बता दें, कांग्रेस ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर साझा किया था, जिसमें कैप्शन में लिखा था कि साहब के सपनों में आई मां। इस वीडियो में मोदी की मां को उनकी नीतियों की आलोचना करते हुए दिखाया गया है। इस कारण भाजपा नेताओं को गुस्सा आ गया है। उन्होंने इसे घोर अपमानजनक कहा है।
पटना हाई कोर्ट ने उठाया ठोस कदम
कोर्ट ने कांग्रेस को वीडियो हटाने का निर्देश दिया है, इसके साथ ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी, बिहार प्रदेश कांग्रेस समिति के प्रमुख एवं अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को भी नोटिस जारी किया है। इस मामले में सभी को जवाब दाखिल करने को कहा गया है।