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Pension: सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! UPS Calculator जारी, जानें रिटायरमेंट के बाद कितनी मिलेगी पेंशन?

Anjali Tyagi
21 May 2025 5:58 PM IST
Pension: सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! UPS Calculator जारी, जानें रिटायरमेंट के बाद कितनी मिलेगी पेंशन?
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यूपीएस कैलकुलेटर का उपयोग कर अपने पेंशन अनुमान की गणना कर सकते हैं।

नई दिल्ली। देश के सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डिवेलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) द्वारा 1 अप्रैल 2025 से यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू कर दिया गया है। जिसके तहत आप यूपीएस कैलकुलेटर का उपयोग कर अपने पेंशन अनुमान की गणना कर सकते हैं।

UPS में किस तरह मिलेगा लाभ

UPS में लोगो को कई तरह से फायदा मिलेगा। जो कि इस प्रकार है-

Assured Pension: 25 वर्ष की न्यूनतम अर्हक सेवा के लिए सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन का 50 प्रतिशत। यह वेतन न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा अवधि तक कम सेवा अवधि के लिए आनुपातिक होगा।

Assured Family Pension: कर्मचारी की मृत्यु से ठीक पहले उसकी पेंशन का 60 प्रतिशत।

Assured Minimum Pension: न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पर 10,000 रुपये प्रति माह।

Inflation Index: सुनिश्चित पेंशन पर, सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन पर और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन पर।

बेवसाइट पर जाकर करवा सकते है कैलकुलेशन

कैलकुलेटर में आपको अपनी जन्म तिथि, नौकरी ज्वाइनिंग की डेट, रिटायरमेंट ऐज, मंथली बेसिक सैलरी, सालाना सैलरी ग्रोथ आदि की जानकारी देनी होगी। आप यह कैलकुलेटर https://npstrust.org.in/ups-calculator पर जाकर इस्तेमाल कर सकते हैं।

पेंशन कैलकुलेशन कैसे होगी?

बता दें कि पेंशन की कैलकुलेशन कर्मचारी के आखिरी बेसिक वेतन और सर्व‍िस पीर‍ियड के आधार पर होती है। यही सेंट्रल सिविल सर्विसेज (पेंशन) नियम, 2021 में बताया गया है। उदाहरण के लिए यद‍ि कोई कर्मचारी 30 जून को 79,000 रुपये के वेतन पर रिटायर होता है और 1 जुलाई को उसे 2,000 रुपये का इंक्रीमेंट मिलना था तो पेंशन की कैलकुलेशन 79000 के आधार पर नहीं होगी बल्कि 81,000 रुपये सैलरी के बेस पर होगी।

क्यों जरूरी था बदलाव?

बात करें इसके बदलाव के पीछे का कारण कि तो सेंट्रल सिविल सर्विसेज (रिवाइज्ड पे) नियम 2006 के तहत 1 जुलाई को एनुअल इंक्रीमेंट की तारीख तय की गई थी। बाद में 2016 में नियम बदले और 1 जनवरी व 1 जुलाई के आधार पर दो इंक्रीमेंट तय हुए। लेकिन इसमें 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले कर्मचारी केवल एक दिन के अंतर से इंक्रीमेंट से चूक जाते थे। इसका असर उनकी पेंशन की राश‍ि पर पड़ता था। बाद में इस मामले ने 2017 में मद्रास हाई कोर्ट के एक फैसले के बाद ध्यान अपनी ओर खींचा। इसमें एक कर्मचारी को पेंशन के लिए नेशनल इंक्रीमेंट दिया गया।

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