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प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र के बिना दिल्ली में नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल, जानें PUC सर्टिफिकेट कैसे बनवाएं

नई दिल्ली। दिल्ली में आज से यानी 18 दिसंबर 2025 से नया नियम लागू हो गया है जिसमें बिना PUC के पेट्रोल-डीजल नहीं दिया जाएगा। बता दें कि प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए यह नियम लाया गया है। अगर आपकी गाड़ी का भी PUC सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको भी दिल्ली के पेट्रोल पंप से पेट्रोल-डीजल नहीं मिल पाएगा, लेकिन क्या ऐसे में वो गाड़ियां जब्त हो सकती हैं जिनकी PUC नहीं है?
PUC सर्टिफिकेट कैसे बनवाएं (ऑफलाइन प्रक्रिया)
PUC सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपको अपने वाहन के साथ शारीरिक रूप से किसी अधिकृत केंद्र पर जाना होगा।
नजदीकी केंद्र खोजें: आप किसी भी पेट्रोल पंप पर स्थित PUC सेंटर या Parivahan PUC Portal के जरिए अपने पास का अधिकृत सेंटर ढूंढ सकते हैं।
दस्तावेज: अपनी गाड़ी की आरसी (RC) साथ रखें।
जांच प्रक्रिया: ऑपरेटर आपकी गाड़ी के साइलेंसर में सेंसर डालकर उत्सर्जन के स्तर की जांच करेगा।
भुगतान: निर्धारित शुल्क का भुगतान करें (लगभग ₹60 से ₹140, वाहन के प्रकार के आधार पर)।
सर्टिफिकेट प्राप्त करें: यदि उत्सर्जन सीमा के भीतर है, तो आपको तुरंत प्रिंटेड या डिजिटल सर्टिफिकेट मिल जाएगा।
PUC स्टेटस ऑनलाइन कैसे चेक और डाउनलोड करें
यदि आपने पहले ही टेस्ट करवा लिया है, तो आप इसे Parivahan Sewa पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं:
स्टेप 1: परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
स्टेप 2: 'PUC Certificate' सेक्शन पर क्लिक करें।
स्टेप 3: अपना गाड़ी नंबर और चेसिस नंबर (अंतिम 5 अंक) दर्ज करें।
स्टेप 4: सिक्योरिटी कोड (Captcha) डालकर 'PUC Details' पर क्लिक करें। यहां से आप अपना सर्टिफिकेट देख और डाउनलोड कर सकते हैं।
महत्वपूर्ण नियम और जुर्माने (2025)
पेट्रोल पंप पर सख्ती: पंपों पर ANPR कैमरे और परिवहन विभाग की टीमें तैनात की गई हैं जो बिना PUC वाले वाहनों को ट्रैक कर रही हैं।
भारी जुर्माना: बिना वैध PUC गाड़ी चलाने पर ₹10,000 से लेकर ₹20,000 तक का जुर्माना या 6 महीने की जेल हो सकती है।
वैधता: नए BS-VI वाहनों के लिए यह 1 साल और पुराने वाहनों के लिए 6 महीने तक वैध होता है।
EV के लिए छूट: इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को PUC सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है।




