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POLLUTION: बाहर से दिल्ली आने वाले हो जाएं सावधान! BS6 से कम मानक वाले वाहन को कर दिया जाएगा सीज

Shilpi Narayan
16 Dec 2025 9:00 PM IST
POLLUTION: बाहर से दिल्ली आने वाले हो जाएं सावधान! BS6 से कम मानक वाले वाहन को कर दिया जाएगा सीज
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नई दिल्ली। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण और जहरीले स्मॉग से हालात लगातार गंभीर बने हुए हैं। इसी को देखते हुए सरकार ने अब सख्त रुख अपनाया है। पर्यावरण मंत्री ने साफ कहा है कि जिन वाहनों के पास PUC सर्टिफिकेट नहीं होगा, उन्हें 18 दिसंबर से पेट्रोल नहीं मिलेगा। इसके अलावा बाहर से आने वाले BS6 से कम मानक वाले वाहनों पर भी पूरी तरह बैन लगा दिया है। अगर BS6 से कम मानक वाले वाहन बाहर से आते हैं तो उन्हें सीज किया जाएगा।

BS6 वाहन कौन से होते हैं?

BS6 यानी भारत स्टेज-6, भारत का सबसे नया उत्सर्जन मानक है। BS6 इंजन वाले वाहन पुराने वाहनों के मुकाबले कम प्रदूषण करते हैं। इनके इंजन को इस तरह से डिजाइन किया गया है, जिससे नाइट्रोजन ऑक्साइड (NOx) और पार्टिकुलेट मैटर (PM) जैसी जहरीली गैसें बहुत कम निकलती हैं। BS6 मानक दो चरणों में लागू किया गया है। BS6 फेज-1 को 1 अप्रैल 2020 को लागू किया गया था। यानी इस तारीख के बाद खरीदे गए वाहन BS6 मानकों को पूरा करते हैं। इसके बाद सभी वाहन निर्माताओं को केवल BS6 मानक वाले वाहन बनाने, बेचने और रजिस्टर करने थे। इसके अलावा 1 अप्रैल 2023 से BS6 फेज-2 लागू किया गया था।

BS6 फेज-1 और BS6 फेज-2 में अंतर

BS6 नियमों के तहत वाहनों से निकलने वाले प्रदूषण पर सख्त सीमाएं तय की गईं हैं। इसके लिए गाड़ियों में पार्टिकुलेट फिल्टर, सेलेक्टिव कैटेलिटिक रिडक्शन और बेहतर इंजन मैनेजमेंट सिस्टम जैसी एडवांस तकनीक लगाना जरूरी किया गया। इसके अलावा BS6 फेज-2 उत्सर्जन नियम रियल ड्राइविंग एमिशन पर ज्यादा ध्यान देते हैं। इसके तहत अब सभी वाहनों में रियल-टाइम उत्सर्जन पर नजर रखने के लिए OBD (ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक) सिस्टम देना अनिवार्य हो गया है।

दिल्ली में कौन से वाहनों के एंट्री बंद?

दिल्ली में उन सभी वाहनों की एंट्री बंद कर दी गई है, जो BS6 नहीं है। हालांकि, कुछ आवश्यक सेवाओं में लगे वाहनों को छूट रहेगी। लेकिन CNG वाहनों को छूट मिलेगी या नहीं इस पर स्थिति क्लीयर नहीं है। इसका मतलब ये है कि बाहरी राज्यों से आने वाला हर उस वाहन पर प्रतिबंध है, जो BS6 नहीं है। चाहे फिर वह कार, बस या ट्रक हो। प्राइवेट गाड़ी हो या कमर्शियल गाड़ी हो। लेकिन दिल्ली में रजिस्टर्ड पुराने वाहनों को इसमें छूट रहेगी। वहीं पहले से जो प्रतिबंध लागू हैं, वो भी जारी रहेंगे।

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