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राष्ट्रपति मुर्मू ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल विधेयक को दी मंजूरी! जानें किन्हें मिलेगा लाभ

नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सामान्य प्रशासन) विधेयक, 2026 को अपनी मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति की सहमति मिलने के बाद अब यह कानून बन गया है और इसे भारत के राजपत्र में अधिसूचित कर दिया गया है।
पांच केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों समान कानूनी ढांचा
यह कानून प्रमुख रूप से पांच केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों BSF, CRPF, CISF, ITBP और SSB के अधिकारियों की भर्ती, पदोन्नति और सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए एक समान कानूनी ढांचा प्रदान करता है।
50% पद IPS अधिकारियों के लिए आरक्षित
वहीं यह अधिनियम वरिष्ठ नेतृत्व पदों पर भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति को संस्थागत बनाता है। 50% पद IPS अधिकारियों के लिए आरक्षित। साथ ही कम से कम 67% पद IPS अधिकारियों के लिए जबकि सभी पद केवल प्रतिनियुक्ति (IPS) के माध्यम से भरे जाएंगे।
भर्ती से संबंधित नियम बनाने की दी शक्ति
बता दें कि विभिन्न बलों के लिए अलग-अलग नियमों के बजाय, यह सभी के लिए एक 'अम्ब्रेला कानून' के रूप में कार्य करेगा ताकि सेवा संबंधी विवादों और मुकदमों को कम किया जा सके। केंद्र सरकार को इन बलों के अधिकारियों की सेवा शर्तों और भर्ती से संबंधित नियम बनाने की शक्ति दी गई है।
क्या है विवाद
दरअसल, यह विधेयक तब लाया गया जब सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में CAPF में IPS प्रतिनियुक्ति को धीरे-धीरे कम करने का निर्देश दिया था। विपक्ष और कई सेवानिवृत्त CAPF अधिकारियों ने इस विधेयक का विरोध किया है, उनका तर्क है कि इससे कैडर अधिकारियों के मनोबल और करियर की प्रगति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। हालांकि, सरकार का कहना है कि इससे आंतरिक सुरक्षा ढांचे में बेहतर समन्वय और स्पष्टता आएगी।




