Begin typing your search above and press return to search.
मुख्य समाचार

‘रामदेव किसी के नियंत्रण में नहीं..’ शरबत जिहाद मामले को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी

Varta24Bureau
1 May 2025 2:44 PM IST
‘रामदेव किसी के नियंत्रण में नहीं..’ शरबत जिहाद मामले को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी
x
‘शरबत जिहाद’ मामले में बाबा रामदेव को अवमानना नोटिस जारी करेगा हाईकोर्ट

नई दिल्ली। बाबा रामदेव की हमदर्द कंपनी के शरबत पर ‘शरबत जिहाद’ वाली टिप्पणी को लेकर एक बार फिर दिल्ली हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट इसे लेकर अवमानना नोटिस जारी करने की तैयारी में है। इससे पहले कोर्ट ने रामदेव को हमदर्द के उत्पादों के बारे में कोई भी बयान जारी करने से मना किया था।

अपनी ही दुनिया में रहते हैं रामदेव- हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में गुरुवार को टिप्पणी की है। जस्टिस अमित बंसल ने कहा कि कोर्ट के 22 अप्रैल के निर्देशों के बावजूद रामदेव ने आपत्तिजनक बयान देते हुए एक वीडियो जारी किया। वह किसी के नियंत्रण में नहीं हैं। वह अपनी ही दुनिया में रहते हैं।

बता दें बाबा रामदेव को शरबत जिहाद टिप्पणी के चलते प्रथम दृष्टया कोर्ट के आदेश की अवमानना का दोषी पाया। इससे पहले कोर्ट ने रामदेव को हमदर्द कंपनी के उत्पादों को लेकर कोई भी बयान या वीडियो जारी न करने के आदेश दिए थे।


कोर्ट ने दिए थे ये आदेश

इस मामले की पिछली सुनवाई 22 अप्रैल को हुई थी। इस दौरान हाईकोर्ट ने बाबा रामदेव की शरबत जिहाद वाली टिप्पणी पर नाराजगी जताते हुए कहा था कि इससे न्यायालय की अंतरआत्मा को आघात पहुंचा है। साथ ही कोर्ट ने रामदेव के वकील से निर्देश प्राप्त कर अगली सुनवाई में पेश होने के आदेश दिए थे।

बता दें बाबा रामदेव ने अपनी टिप्पणी में कहा था कि हमदर्द के रूह अफजा से अर्जित धन का उपयोग मदरसे और मस्जिद बनाने में होता है। जिसके बाद हमदर्द नेशनल फाउंडेशन इंडिया ने विवादित टिप्पणी को लेकर रामदेव और उनकी पतंजलि फूड्स लिमिटेड के खिलाफ कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।

Next Story