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शिकोहपुर जमीन सौदे से रॉबर्ट वाड्रा ने कमाए 58 करोड़ रुपये: ईडी चार्जशीट

DeskNoida
11 Aug 2025 3:00 AM IST
शिकोहपुर जमीन सौदे से रॉबर्ट वाड्रा ने कमाए 58 करोड़ रुपये: ईडी चार्जशीट
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332 पन्नों की यह चार्जशीट 17 जुलाई को दिल्ली की विशेष पीएमएलए अदालत में दायर की गई। इसमें वाड्रा को आरोपी नंबर 1 बनाया गया है, साथ ही उनसे जुड़े सात कंपनियां और SGY प्रॉपर्टीज (पूर्व में ओमकारेश्वर प्रॉपर्टीज) के दो निदेशक सत्यानंद याजी और केवल सिंह विर्क के नाम भी शामिल हैं।

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अपनी चार्जशीट में दावा किया है कि कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के पति और कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा ने हरियाणा के गुरुग्राम स्थित शिकोहपुर गांव में 2008 के एक "फर्जी" जमीन सौदे से 58 करोड़ रुपये कमाए। ईडी का आरोप है कि इस रियल एस्टेट लेनदेन में वाड्रा ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जरिए हरियाणा सरकारी अधिकारियों पर "अवैध प्रभाव" डाला।

332 पन्नों की यह चार्जशीट 17 जुलाई को दिल्ली की विशेष पीएमएलए अदालत में दायर की गई। इसमें वाड्रा को आरोपी नंबर 1 बनाया गया है, साथ ही उनसे जुड़े सात कंपनियां और SGY प्रॉपर्टीज (पूर्व में ओमकारेश्वर प्रॉपर्टीज) के दो निदेशक सत्यानंद याजी और केवल सिंह विर्क के नाम भी शामिल हैं।

मामला वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी (SLHPL) द्वारा 2008 में शिकोहपुर गांव में 3.5 एकड़ जमीन 7.5 करोड़ रुपये में खरीदने से जुड़ा है। ईडी का कहना है कि बिक्री के समय भुगतान नहीं किया गया और झूठा बयान देकर बिक्री विलेख में पूरा भुगतान दिखाया गया। स्काईलाइट रियल्टी (SLRPL) से 7.5 करोड़ रुपये का चेक जारी किया गया, जिसे कभी भुनाया ही नहीं गया।

ईडी के मुताबिक, इस सौदे में खरीदार SLHPL थी लेकिन स्टांप ड्यूटी का भुगतान विक्रेता ओमकारेश्वर प्रॉपर्टीज ने किया। विभागीय फाइलें एक ही दिन में प्रोसेस हुईं और पूर्व सीएम हुड्डा ने सिर्फ पांच दिन में मंजूरी दे दी, जो वाड्रा के प्रभाव को दर्शाता है। बाद में यह जमीन डीएलएफ रिटेल्स लिमिटेड को 58 करोड़ रुपये में बेची गई, जिससे वाड्रा को "अवैध कमाई" मिली।

एजेंसी का आरोप है कि वाड्रा ने इन अवैध पैसों को अपनी विभिन्न कंपनियों में ट्रांसफर किया, जिनसे चल-अचल संपत्तियां खरीदी गईं और भारी खर्च किए गए। पूछताछ के दौरान वाड्रा ने "टालमटोल" वाले जवाब दिए और जिम्मेदारी अपने तीन दिवंगत सहयोगियों—एच एल पहवा, राजेश खुराना और महेश नगर—पर डाल दी। उन्होंने कहा कि उस समय वह रियल एस्टेट के मामलों में "नए" थे और फैसले उनके सहयोगियों ने लिए थे।

अदालत ने 2 अगस्त को सभी 11 आरोपियों को नोटिस जारी किया और मामले की अगली सुनवाई 28 अगस्त को तय की है।

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