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SC: बिहार SIR लिस्ट से 3.66 लाख लोग हुए बाहर, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से अंतिम मतदाता सूची को लेकर यह कहा

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आज मतलब मंगलवार को चुनाव आयोग से बिहार में SIR के अंतर्गत अंतिम चुनावी लिस्ट से बाहर रखे गए 3.66 लाख मतदाताओं के नाम को सार्वजनिक करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से मतदाताओं का ब्योरा 9 अक्टूबर तक देने को कहा है।
चुनाव आयोग ने दी जानकारी
चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी है कि एसआईआर की अंतिम मतदाता सूची में अधिकतर नाम नए मतदाताओं के जोड़े गए हैं जबकि कुछ पुराने मतदाताओं के नाम भी हैं। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से यह भी कहा कि अब तक किसी भी बाहर रखे गए मतदाताओं में से किसी ने कोई शिकायत नहीं की है।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की बेंच ने कहा
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की बेंच ने चुनाव आयोग से कहा है कि उनके पास जो भी लिस्ट है, उसे गुरुवार यानी 9 अक्टूबर तक पेश करें। उसके बाद एसआईआर प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आगे की सुनवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी के पास मसौदा मतदाता सूची है और अंतिम सूची भी 30 सितंबर को प्रकाशित की जा चुकी है।
चुनाव आयोग के वकील राकेश द्विवेदी ने कहा
चुनाव आयोग के वकील राकेश द्विवेदी ने कहा कि हमने हर राजनीतिक पार्टी को लिस्ट सौंपी है। लेकिन कोई व्यक्ति अभी तक चुनाव आयोग के पास नहीं आया है। लोगों ने अभी तक फाइनल लिस्ट को चुनौती नहीं दिया है। वो लोग पुरानी याचिका पर ही बहस कर रहे हैं। अब चुनाव की घोषणा हो चुकी है। इसलिए हमें अब लिए उपाय करना है।