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SC ने दी राहत: फिरोजाबाद में रामलीला पर लगी रोक हटाई, जानें पूरा मामला

Aryan
25 Sept 2025 1:37 PM IST
SC ने दी राहत: फिरोजाबाद में रामलीला पर लगी रोक हटाई, जानें पूरा मामला
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कोर्ट ने फिरोजाबाद में रामलीला जारी रखने का आदेश दिया है

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आज यूपी में होनेवाले रामलीला के मामले में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने फिरोजाबाद में रामलीला जारी रखने का आदेश दिया है। बता दें कि फिरोजाबाद के टूंडला में रामलीला एक स्कूल के मैदान में हो रही थी, इस कारण से इस पर आपत्ति जताई गई। इस मामले ने इतना तूल पकड़ा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में पहुंच गया। उसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रामलीला के मंचन पर रोक लगा दी थी। बाद में फिर समिति के लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। इस मामले में कोर्ट ने यूपी सरकार, जिला प्रशासन और हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता को नोटिस जारी किया है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा

सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी 25 सितंबर को हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि समारोह शुरू हो चुका है, इसलिए यह इस शर्त के साथ जारी रहेगा कि छात्रों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो।

पूरा मामला

दरअसल, हाईकोर्ट में दाखिल याचिका के अनुसार दावा किया गया था कि 18 दिनों तक रामलीला के मंचन के दौरान शिक्षण गतिविधियां बुरी तरह से प्रभावित हो जाएगी। इसके साथ ही बच्चों को खेल के मैदान से वंचित होना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता ने दलील दी थी कि हाईकोर्ट ने उनका पक्ष सुने बिना ही एक तरफा फैसला दे दिया है।

80 साल पुरानी है रामलीला

फिरोजाबाद के टूंडला के श्रीनगर में होने वाली रामलीला 80 साल पुरानी है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद गत सोमवार को रामलीला का मंचन बीच में ही रुकवा दिया गया था। इससे यहां लोगों में भारी आक्रोश फैल गया था। रामलीला महोत्सव समिति ही इसका आयोजन करता है। समिति के संयोजक जयजीव पाराशर और अध्यक्ष कृष्ण हरेंद्रपाल सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के टूंडला में 80 साल पुरानी प्रसिद्ध रामलीला समारोह पर रोक लगाने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दिया है।


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