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पहले फिल्म 'घूसखोर पंडत' का बदला हुआ नाम बताएं तब रिलीज होने देंगे... सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने नेटफ्लिक्स पर आने वाली फिल्म 'घूसखोर पंडत' के नाम को लेकर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने फिल्म के निर्देशक नीरज पांडे और मेकर्स को चेतावनी दी है कि जब तक वे फिल्म का नया और बदला हुआ नाम नहीं बताते, तब तक इसकी रिलीज को मंजूरी नहीं दी जाएगी।
कोर्ट की फटकार
जस्टिस बी.वी. नागरत्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि फिल्म का वर्तमान शीर्षक समाज के एक विशेष वर्ग (ब्राह्मण समुदाय) के लिए अपमानजनक है और इससे किसी की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि अक्सर ऐसे नाम केवल विवाद और पब्लिसिटी बटोरने के लिए रखे जाते हैं। कोर्ट ने नोटिस जारी किया और कहा आपने नाम बदलने की बात कही है, हमें बताइए कि नाम क्या रखने जा रहे हैं? यह भी बताइए कि आपकी फिल्म में किसी वर्ग के बारे में कोई आपत्तिजनक बात है या नहीं? इस मामले की अगली सुनवाई 19 फरवरी को होगी।
मेकर्स का फैसला
विवाद बढ़ता देख मेकर्स ने पहले ही दिल्ली हाई कोर्ट को सूचित कर दिया था कि वे फिल्म का नाम बदलने और सोशल मीडिया से पुराने प्रोमोशनल मटेरियल हटाने के लिए तैयार हैं।
क्या है फिल्म की फिल्म
यह फिल्म एक भ्रष्टाचार विरोधी पुलिस ड्रामा है, जिसमें मनोज बाजपेयी मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। फिल्म की रिलीज के लिए अब मेकर्स को कोर्ट के सामने नया शीर्षक पेश करना होगा, जो फिल्म की कहानी और मंशा को सही तरीके से दिखा सके।




