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SC: कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब...

Aryan
8 Dec 2025 3:41 PM IST
SC: कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब...
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याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि सिद्धारमैया ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, 1951 के प्रावधान का उल्लंघन किया है।

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के 2023 में वरुणा विधानसभा क्षेत्र से उनके चुनाव को चुनौती देते हुए याचिका दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी सोमवार को इस याचिका पर कर्नाटक सीएम को नोटिस जारी किया है। बता दें कि जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की बेंच ने के. शंकरा नाम के व्यक्ति की याचिका पर सिद्धारमैया को नोटिस जारी कर जवाब मांगा।

सुप्रीम कोर्ट का खटखटाया दरवाजा

दरअसल के.शंकरा ने कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिसमें वरुणा विधानसभा क्षेत्र से सिद्धारमैया के चुनाव को अमान्य घोषित करने की उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि सिद्धारमैया ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, 1951 के प्रावधान का उल्लंघन किया है। हाईकोर्ट ने शंकरा की चुनाव याचिका खारिज कर दी थी।

कर्नाटक हाई कोर्ट ने खारिज कर दी थी याचिका

इस दौरान याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता ने चुनावी अनियमितताओं में लिप्तता दिखाई। इस मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट ने याची की अर्जी खारिज कर दी थी जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। जानकारी के मुताबिक, कांग्रेस पार्टी के घोषणापत्र में कर्नाटक की जनता को पांच गारंटियां दी गई थी।

प्रतिबंधित जोनल कमांडर को अंतरिम जमानत दी

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को प्रतिबंधित तृतीय प्रस्तुति कमेटी (TPC) के एक कथित जोनल कमांडर को अंतरिम जमानत दे दी। उस पर गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) कानून और आर्म्स एक्ट के तहत रंगदारी और आतंकी वित्तपोषण के आरोपों में मुकदमा चल रहा है। TPC प्रतिबंधित सीपीआई (माओवादी) का एक अलग ग्रुप है। दशरथ सिंह भोक्ता उर्फ दशरथ गंझू को राहत देते हुए मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने इस पर गौर किया कि दूसरे मुख्य आरोपी पहले से ही जमानत पर बाहर हैं।

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