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SC: एसआईआर में हस्तक्षेप करने वालों की खैर नहीं, सुप्रीम कोर्ट सख्त...

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों में बीएलओ को धमकाने और एसआईआर के काम में कथित तौर पर हस्तक्षेप करने के मामले को गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान निर्वाचन आयोग से मतदाता सूचियों एसआईआर कार्य में विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा सहयोग की कमी पर ध्यान देने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों में एसआईआर के काम में बाधा डाले जाने पर निर्वाचन आयोग से कहा कि सहयोग की कमी और बीएलओ को धमकाने के मामले हमारे संज्ञान में लाएं।
यदि हालात बिगड़ते हैं तो करना होगा पुलिस तैनात
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि हालात और बिगड़ते हैं तो पुलिस को तैनात करना ही होगा। इस पर चुनाव आयोग ने कहा कि उनके पास सभी सांविधानिक अधिकार हैं। जिससे हम बीएलओ और अन्य अधिकारियों को धमकाने की घटनाओं से निपट सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जवाब में कहा कि सही से निपटें वरना ऐसी हालातों से अराजकता फैल सकती है।
पश्चिम बंगाल में पांच आईएएस अधिकारी नियुक्त किए गए
जानकारी के अनुसार, चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के कामकाज की निगरानी के लिए पांच वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को स्पेशल रोल ऑब्जर्वर नियुक्त किया है। अधिकारियों ने बताया कि यह कदम एसआईआर प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए उठाया गया है।




