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पटना की सड़कों पर 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक लागू रहेगा धारा 163, जानें क्या है धारा 163

Shilpi Narayan
28 Nov 2025 5:56 PM IST
पटना की सड़कों पर 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक लागू रहेगा धारा 163, जानें क्या है धारा 163
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पटना। बिहार में नई सरकार की गठन होने के बाद से ही नीतीश सरकार एक्शन में है। सरकार कई बड़े फैसले कर चुकी है। वहीं अब 1 दिसंबर से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है। शीतकालीन सत्र के शुरू होने को लेकर राजधानी पटना के जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। यह शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक चलेगा। इस सत्र के दौरान पटना में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 लागू रहेगी। जिसके तहत किसी भी प्रकार के प्रदर्शन, जुलूस और सार्वजनिक विरोध कार्यक्रम पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध प्रभावी होगा।

अनुमंडल पदाधिकारी ने जारी किया आदेश

पटना सदर के अनुमंडल पदाधिकारी गौरव कुमार द्वारा आदेश जारी किया गया। इस आदेश में कहा गया है कि सत्र के दौरान विभिन्न संगठनों और राजनीतिक दलों द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में विरोध प्रदर्शन की आशंका रहती है। इस संभावना को देखते हुए प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के गैरकानूनी रूप से एकत्र होने, जुलूस, घेराव, धरना या किसी भी प्रकार की आक्रामक गतिविधि प्रतिबंधित रहेगी। आदेश में आग्नेयास्त्र, विस्फोटक सामग्री, फरसा, गड़ासा, भाला, छुरा जैसे हथियारों के साथ घूमने को भी दंडनीय अपराध करार दिया गया है।

सुरक्षा व्यवस्था और कानून व्यवस्था के मद्देनजर लिया फैसला

जिला प्रशासन ने साफ तौर पर कहा कि बिना पूर्व अनुमति के लाउडस्पीकर का इस्तेमाल पूर्णतः निषिद्ध रहेगा। यह आदेश 1 दिसंबर से लागू होगा और 5 दिसंबर तक प्रभावी रूप से जारी रहेगा। अधिकारियों के अनुसार, विधानसभा परिसर और आसपास के क्षेत्रों में अतिरिक्त सुरक्षाबलों की तैनाती की जाएगी और संबंधित मार्गों पर विशेष ट्रैफिक नियंत्रण व्यवस्था लागू की जाएगी। जिला प्रशासन का कहना है कि यह कदम विधानसभा की कार्यवाही को बिना किसी व्यवधान के संपन्न कराने और शहर में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक है। सुरक्षा व्यवस्था और कानून व्यवस्था के मद्देनजर यह फैसला लिया गया।

क्या है धारा 163

धारा 163 एक अलग-अलग कानूनों में अलग-अलग प्रावधानों को संदर्भित करती है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNS) की धारा 163 सार्वजनिक सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई तरह के प्रतिबंध लगा सकती है, जैसे धरना प्रदर्शन, समारोह और कुछ इलाकों में लोगों के एकत्र होने पर रोक। वहीं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 163 के अनुसार, राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद होगी। इसका उद्देश्य है सार्वजनिक सुरक्षा के लिए तत्काल खतरे को रोकने के लिए या सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबंध लगाना।

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