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Supreme Court: ‘ईडी सभी सीमाएं लांघ रहा…’ सुप्रीम कोर्ट ने क्यों लगाई प्रवर्तन निदेशालय को फटकार

Divyanshi
22 May 2025 1:26 PM IST
Supreme Court: ‘ईडी सभी सीमाएं लांघ रहा…’ सुप्रीम कोर्ट ने क्यों लगाई प्रवर्तन निदेशालय को फटकार
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सीजेआई बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की बेंच ने ईडी की कार्रवाई पर गहरी चिंता व्यक्त की और तीन बार दोहराया कि एजेंसी सीमाएं लांघ रही है

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को वित्तीय अनियमितताओं के सिलसिले में तमिलनाडु राज्य विपणन निगम (TASMAC) पर छापेमारी को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की फटकार लगाई है। कोर्ट ने जांच पर रोक लगाते हुए कहा कि ईडी सभी सीमाएं लांघ रहा है। सीजेआई बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की बेंच ने ईडी की कार्रवाई पर गहरी चिंता व्यक्त की और तीन बार दोहराया कि एजेंसी सीमाएं लांघ रही है।

ईडी लांघ रहा सभी सीमाएं

शराब की दुकानों के लाइसेंस पर विवाद से जुड़े केस की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने छापेमारी को लेकर तमिलनाडु और TASMAC की याचिकाओं पर ईडी को नोटिस जारी किया। पीठ ने पूछा कि आप राज्य द्वारा संचालित TASMAC पर कैसे छापा मार सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "ईडी सभी सीमाएं लांघ रहा है।" कोर्ट ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय संघीय सिद्धांत का उल्लंघन कर रहा है। वह TASMAC पर कैसे छापा मार सकता है। पीठ ने ईडी को अपना जवाब दाखिल करने के लिए दो हफ्ते का समय दिया।

बता दें कि डीएमके द्वारा संचालित राज्य सरकार और TASMAC ने TASMAC के परिसरों में ईडी द्वारा की गई छापेमारी के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया था। ईडी ने संदिग्ध वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में TASMAC के प्रबंध निदेशक आईएएस अधिकारी एस विसाकन से व्यापक तलाशी ली और उनसे पूछताछ की।

1 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा के भ्रष्टाचार से जुड़ा मामला

विधि अधिकारी ने आदेश का विरोध करते हुए कहा कि यह मामला 1 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा के भ्रष्टाचार से जुड़ा है और ईडी "कम से कम इस मामले में" सीमाएं नहीं लांघ रहा है। पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अमितानंद तिवारी की दलीलों पर गौर किया कि राज्य ने 2014 से शराब की दुकानों के लाइसेंस आवंटन से संबंधित मामलों में 40 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की हैं और अब ईडी ने भी इसमें दखल देते हुए TASMAC पर छापेमारी की है। ईडी ने कहा कि मामले में काफी वित्तीय कदाचार शामिल है। तमिलनाडु सरकार द्वारा TASMAC परिसरों पर ईडी के छापों को चुनौती देने वाली याचिका के जवाब में यह रोक लगाई गई।

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