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सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को दी राहत, मंजूर हुई जमानत...

नई दिल्ली। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने आज पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की 2023 के दंगों से संबंधित आठ मामलों की दाखिल जमानत याचिका को मंजूर कर ली है। यह फैसला इमरान खान एवं उनकी पार्टी के नेताओं तथा मुल्क की राजनीति के लिए बेहद खास माना जा रहा है।
पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश याह्या अफरीदी की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने सुनाया फैसला
पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश याह्या अफरीदी की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने पूर्व प्रधानमंत्री की जमानत याचिका पर फैसला सुनाया है। पीठ में जस्टिस मुहम्मद शफी सिद्दीकी तथा मियांगुल हसन औरंगजेब भी शामिल थे।
आपने लाहौर उच्च न्यायालय का फैसला पढ़ा है
पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने आज फिर से याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की। पूर्व पीएम इमरान खान की तरफ से सलमान सफदर ने पक्ष रखा था। पंजाब के विशेष अभियोजक जुल्फिकार नकवी के द्वारा राज्य का प्रतिनिधित्व किया गया। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश अफरीदी ने नकवी से पूछा कि आपने लाहौर उच्च न्यायालय का फैसला पढ़ा होगा। जानकारी के मुताबिक,12 अगस्त को सुनवाई के दौरान, मुख्य न्यायाधीश ने लाहौर उच्च न्यायालय द्वारा की गई कुछ टिप्पणियों पर सवाल उठाया था और कहा कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी पक्ष के मामले को प्रभावित न करने के लिए कानूनी फैसलों पर किसी भी तरह की टिप्पणी नहीं करेगा।
पीटीआई ने कहा इमरान खान की जीत हुई है
पीटीआई ने सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को इमरान खान की जीत कहा है। गौरतलब है कि नवंबर 2024 में लाहौर की एक आतंकवाद-रोधी अदालत ने 9 मई, 2023 के दंगों से संबंधित मामलों में इमरान खान को जमानत देने से इनकार किया था। लाहौर उच्च न्यायालय ने भी 24 जून को इमरान खान की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद जेल में बंद पीटीआई नेता ने अपने वकीलों के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में जमानत की याचिका दाखिल की थी। बता दें, इमरान खान पर अन्य मामले भी चल रहे हैं, जिनमें सरकारी उपहारों से संबंधित 19 करोड़ पाउंड के अपराधिक मामला भी है।