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Supreme Court : SIR के बाद 65 लाख मतदाताओं के नाम हटाने के आरोपों पर, चुनाव आयोग शनिवार तक जवाब दें...

Aryan
6 Aug 2025 4:46 PM IST
Supreme Court : SIR के बाद 65 लाख मतदाताओं के नाम हटाने के आरोपों पर, चुनाव आयोग शनिवार तक जवाब दें...
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चुनाव आयोग ने नहीं बताया कि मतदाता मृत हैं या राज्य से बाहर चले गए हैं

पटना। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में SIR के बाद प्रकाशित ड्राफ्ट मतदाता सूची में 65 लाख मतदाताओं के नाम हटाने के आरोपों पर चुनाव आयोग से शनिवार तक जवाब मांगा है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि 1 अगस्त को प्रकाशित की ड्राफ्ट सूची राजनीतिक पार्टियों को दी गई या नहीं।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा

सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग से उन आरोपों पर जवाब देने को कहा जो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स नामक गैर-सरकारी संगठन द्वारा दायर एक आवेदन में लगाए गए हैं। संगठन ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि हटाए गए 65 लाख मतदाता कौन हैं। साथ ही चुनाव आयोग ने नहीं बताया कि मतदाता मृत हैं या राज्य से बाहर चले गए हैं।

प्रशांत भूषण ने कहा चुनाव आयोग ने सूची नहीं दी

एडीआर के अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा कि राजनीतिक दलों को ब्लॉक स्तर पर सूची नहीं दी गई है साथ ही यह भी स्पष्ट नहीं किया गया कि जिन नामों को हटाया गया है, वो BLO के आधार पर था। प्रशांत भूषण ने न्यायमूर्ति जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच में कहा कि हमने एक अंतरिम आवेदन दायर किया गया है। उन्होंने जो ड्राफ्ट प्रकाशित किया है, उसमें कहा गया है कि 65 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं, लेकिन उन्होंने इन नामों की सूची नहीं दी है। यह जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। कृपया इस अर्जी पर जल्द सुनवाई की जाए।

चुनाव आयोग ने प्रशांत भूषण के आरोपों को बेबुनियाद बताया

चुनाव आयोग ने प्रशांत भूषण के आरोपों को बेबुनियाद बताया। चुनाव आयोग ने कहा कि ड्राफ्ट सूची को राजनीतिक दलों के साथ साझा किया गया था। हम साबित कर सकते हैं कि हमने यह सूची राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ साझा की है।

जस्टिस सूर्यकांत ने कहा

जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि आपने अगर सूची साझा किया है, तो उन राजनीतिक दलों की सूची दीजिए जिन्हें आपने सूची दी है। इस मामले में शनिवार तक अपना जवाब पेश करें।


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