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Supreme Court: जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा वाली मांग की याचिका पर होगी सुनवाई, जानें कब

नई दिल्ली । जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग एक बार फिर से केंद्र में आ गई है। इस याचिका की मांग पर सुप्रीम कोर्ट 8 अगस्त को सुनवाई कर सकता है।
जम्मू-कश्मीर को दोबारा राज्य का दर्जा देना राष्ट्रीय मुद्दा का विषय
संविधान, राजनीति और कश्मीर की जनता की मांग अब राष्ट्रीय मुद्दा का विषय बन चुका है। गौरतलब है कि 8 अगस्त को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक अहम सुनवाई होने जा रही है। जिसमें केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग की गई है कि, जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा शीघ्र बहाल की जाए।
केंद्र सरकार के द्वारा जम्मू-कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त किया गया था
वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने इस याचिका को मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की पीठ के समक्ष रखा और यह सुनिश्चित किया कि यह याचिका सूची से नहीं हटाई जाए। अदालत ने इस अपील को स्वीकार करते हुए इसपर सुनवाई के लिए तिथि निर्धारित किया है। दरअसल केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को निरस्त कर जम्मू-कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया था और इसे दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया था। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में विभाजित किया गया था।
याचिका जहूर अहमद भट एवं खुर्शीद अहमद मलिक ने दायर की थी
यह याचिका शिक्षाविद जहूर अहमद भट और सामाजिक-राजनीतिक कार्यकर्ता खुर्शीद अहमद मलिक ने दायर की थी। याचिका के अनुसार राज्य का दर्जा बहाल करने में देरी से जम्मू-कश्मीर में लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार की क्षमता गंभीर रूप से प्रभावित होगी। इससे संघवाद की अवधारणा का गंभीर उल्लंघन होगा, जो भारत के संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार
सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सभी को इंतजार है। अदालत केंद्र को किस तरह का आदेश देती है 8 अगस्त को पता चल सकता है। केंद्र सरकार इस दिशा में ठोस कदम उठा सकती है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि आने वाले समय में केंद्र जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने की घोषणा कर सकता है।