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केंद्र सरकार आज लोकसभा में तीन बिल पेश करेगी, राजनीति में अपराधीकरण रोकने के लिए उठाया गया अहम कदम...

नई दिल्ली। राजनीति में अपराध रोकने के लिए केंद्र सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। सरकार आज लोकसभा में तीन बिल पेश करेगी, इनमें से एक130वां संविधान संशोधन बिल भी होगा। इस बिल में प्रावधान होगा कि अगर 5 वर्ष अथवा उससे अधिक सजा वाले संगीन अपराध में कोई मंत्री 30 दिन तक हिरासत में रहता है तो तुरंत ही उनका मंत्री पद छिन जाएगा। यह नियम प्रधानमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री तथा सभी मंत्रियों के लिए होगा।
विधेयक के प्रावधान
जानकारी के मुताबिक, इस विधेयक में यदि किसी मंत्री अथवा माननीय को ऐसे गंभीर आरोप में गिरफ्तार किया जाता है जिसकी सजा पांच साल या उससे अधिक है, वह लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रहता है तो 30 दिन पूरे होने के बाद उसे हटा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मंत्रियों को पद से हटाने के लिए राष्ट्रपति से आग्रह करेंगे।
पीएम-सीएम पर भी लागू होगा
इस विधेयक की खास बात ये है कि ये नियम प्रधानमंत्री के ऊपर भी लागू होगा। अगर वो गिरफ्तारी के 31वें दिन तक इस्तीफा नहीं देते हैं तो वह स्वयं ही प्रधानमंत्री पद से हट जाएंगे। हालांकि भविष्य में राष्ट्रपति उन्हें पीएम या मंत्री पद पर नियुक्त कर सकते हैं। इसी तरह के नियम राज्यों के मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों के लिए भी लागू होगा।
बिल लाने का मकसद
बता दें इस बिल को लाने का मकसद है कि भारत के निर्वाचित प्रतिनिधि नागरिकों की आशाओं तथा मनोकामनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे में उनसे उम्मीद की जाती है कि वे राजनीतिक हितों से ऊपर उठकर जनता के हित तथा लोक कल्याण के लिए काम करेंगे।