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लोकसभा में आज हंगामों के बीच नया आयकर बिल पास, बिना चर्चा बिल पास होने पर विपक्ष ने सवाल उठाया

नई दिल्ली। लोकसभा में आज नया आयकर बिल पास हो गया है। इसके साथ ही टैक्सेशन अमेंडमेंट बिल भी पास हुआ है। इस बिल का मकसद यूनिफाइड पेंशन स्कीम के सब्सक्राइबर्स को टैक्स में छूट देना है।
बिना चर्चा के ही पास हुआ आयकर बिल
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज विपक्षी हंगामों के बीच ही लोकसभा में नया इनकम टैक्स बिल का रिवाइज्ड वर्जन पेश किया। बीजेपी नेता बैजयंत पांडा की अध्यक्षता वाली संसदीय चयन समिति की ओर से दी गई अधिकांश सिफारिशों को इसमें शामिल किया गया है। नये बिल के हिसाब से इनकम टैक्स एक्ट 1961 के पुराने कानूनों में बदलाव वाला है। ये बिल बिना चर्चा के ही लोकसभा में पास हो गई है।
बिल में क्या खास है
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कई सुझाव प्राप्त हुए, जिन्हें सही अर्थ प्रदान करने के लिए शामिल करना आवश्यक था। उन्होंने कहा कि ड्राफ्टिंग के नेचर, वाक्यांशों के अलाइनमेंट, रिजल्टिंग चेंजेस और क्रॉस रेफरेंसिंग में सुधार किए गए हैं। किसी तरह के भ्रम से बचने के लिए पहले वाले बिल को वापस ले लिया गया था। अब नया इनकम टैक्स बिल 2025 लोकसभा में पारित हो गया है।
विपक्ष ने बिना चर्चा के बिल पास होने पर सवाल खड़े किए
विपक्ष ने बिना चर्चा के नए इनकम टैक्स बिल के पास होने पर सवाल खड़े किए हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया और सांसद अखिलेश यादव ने नए आयकर विधेयक पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, सदन में बिना चर्चा के इतना बड़ा फैसला कैसे हो गया। आयकर विधेयक में कोई नया परिवर्तन होने जा रहा है। नोटबंदी, GST की स्थिति सभी ने देखी है। अब अमेरिका ने भी टैरिफ बढ़ा दिया। सारा कारोबार व्यापार चीन पर निर्भर है, हमलोग देख ही रहे हैं।