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बाबर या बाबरी मस्जिद के नाम पर मस्जिद के निर्माण पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आज उस जनहित याचिका (PIL) को सुनने से इनकार कर दिया, जिसमें देश भर में बाबर या बाबरी मस्जिद के नाम पर किसी भी मस्जिद के निर्माण या नामकरण पर रोक लगाने की मांग की गई थी। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने याचिका पर विचार करने में अपनी अरुचि जताई, जिसके बाद याचिकाकर्ता के वकील ने याचिका वापस ले ली।
कोर्ट में दी गई दलीलें
कोर्ट में दलील दी गई कि बाबर ने हिंदुओं को गुलाम कहा था। याचिका में मांग की गई है कि ऐसे लोगों के खिलाफ तो कार्रवाई की जानी चाहिए। याचिका में मांग की गई कि अधिकारियों को आदेश दिया जाए कि बाबर के नाम पर किसी मस्जिद के निर्माण पर रोक लगे। गौरतलब है कि हाल में ही टीएमसी से निलंबित किए गए विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की नींव बंगाल में रखी है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में कबीर ने कहा था कि वो यहां बाबरी मस्जिद बनाएंगे।
क्यों उठी थी ये मांग
यह याचिका पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में तृणमूल कांग्रेस (TMC) के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर द्वारा बाबरी मस्जिद की 'प्रतिकृति' (Replica) बनाने की घोषणा के बाद दायर की गई थी।




