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सुप्रीम कोर्ट से ममता सरकार को बड़ा झटका! ED के अधिकारी पर दर्ज FIR पर लगाई रोक, जानें SC ने क्या कहा

Anjali Tyagi
15 Jan 2026 4:28 PM IST
सुप्रीम कोर्ट से ममता सरकार को बड़ा झटका! ED के अधिकारी पर दर्ज FIR पर लगाई रोक, जानें SC ने क्या कहा
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कोलकाता। I-PAC छापेमारी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को बड़ा झटका देते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ED) के अधिकारियों के खिलाफ दर्ज FIR पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि अगली सुनवाई तक ईडी अधिकारियों पर दर्ज एफआईआर स्थगित रहेगी। शीर्ष अदालत ने कहा कि बिना किसी दबाव के जांच का निर्देश दें। इस मामले की अगली सुनवाई 3 फरवरी, 2026 को होगी।

FIR पर लगाई रोक

जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने उन सभी FIR पर रोक लगा दी है जो पश्चिम बंगाल पुलिस ने ED अधिकारियों के खिलाफ दर्ज की थीं। ये FIR 8 जनवरी, 2026 को कोलकाता में I-PAC कार्यालय और उसके संस्थापक प्रतीक जैन के आवास पर हुई छापेमारी के बाद दर्ज की गई थीं। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस विपुल पंचोली की पीठ ने इस मामले को "अत्यंत गंभीर" बताया। कोर्ट ने कहा कि यदि इस तरह की बाधाओं को नहीं रोका गया, तो राज्यों में कानूनविहीनता की स्थिति पैदा हो जाएगी।

ममता बनर्जी को नोटिस

शीर्ष अदालत ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राज्य सरकार, DGP राजीव कुमार और कोलकाता पुलिस कमिश्नर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। ED ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री ने छापेमारी के दौरान हस्तक्षेप किया और सबूतों के साथ छेड़छाड़ की। कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को छापेमारी वाले स्थानों के सभी CCTV फुटेज और स्टोरेज डिवाइस को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है।

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