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सुप्रीम कोर्ट ने दीवाली पर दिया तोहफा! Delhi-NCR में ग्रीन पटाखे जलाने की दी इजाजत, जानें क्या-क्या हैं शर्तें

Aryan
15 Oct 2025 12:09 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने दीवाली पर दिया तोहफा! Delhi-NCR में ग्रीन पटाखे जलाने की दी इजाजत, जानें क्या-क्या हैं शर्तें
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कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और एमिकस क्यूरी के दिए सुझाव पर विचार किया है।

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दीवाली के मौके पर दिल्ली-एनसीआर के लोगों को उपहार दिया है। बता दें कि कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखों की बिक्री पर लगी रोक हटा दी, इसके साथ ही पटाखे जलाने की छूट दी है। जस्टिस गवई ने कहा कि कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और एमिकस क्यूरी के दिए सुझाव पर विचार किया है। तुषार मेहता ने कोर्ट से त्योहार पर पटाखा जलाने के लिए और उत्पादकों को राहत देने की सिफारिश की थी।

जस्टिस गवई ने कहा

जस्टिस गवई ने कहा कि ग्रीन पटाखों के अलावा दूसरे पटाखों को जलाना चिंता की बात है। इसके लिए हमें संतुलित व्यवहार अपनाना होगा। कोर्ट के अनुसार हरियाणा के 14 जिले NCR में हैं यानी राज्य का 70 प्रतिशत हिस्से में पटाखे पर रोक लगी थी। पिछली सुनवाई में एसजी तुषार मेहता ने कोर्ट से अपील की थी कि लोगों को त्योहार पर पटाखे जलाने की छूट दी जाए।

पटाखा उत्पादकों ने भी पेश की थी दलील

पटाखा उत्पादकों का भी कहना था कि पराली जलाने और वाहनों के प्रदूषण की अनदेखा किया जा रहा है, केवल पटाखों को ही निशाना बनाया जा रहा है। कोर्ट ने भी सरकार से पूछा था कि क्या साल 2018 में पटाखों पर बैन के बाद वायु गुणवत्ता सूचकांक में कमी आई है तो कोर्ट को बताया गया कि कुछ खास असर नहीं पड़ा है।

पटाखा बेचने की शर्तें

कोर्ट ने कहा कि पटाखों पर रोक से दिल्ली-एनसीआर के प्रदूषण पर अधिक असर नहीं पड़ा है। इसलिए हमें उत्सव और पटाखा उद्योग से जुड़े लोगों की कमाई का भी ध्यान रखना होगा। जानकारी के अनुसार, NCT और केंद्र सरकार ने भी कोर्ट से पटाखों को लेकर रियायत देने का अनुरोध किया था। हालांकि, पटाखों की बिक्री की छूट केवल उन उत्पादकों को दी गई है, जिनके पास नेशनल इनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट एवं पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गनाइजेशन का लाइसेंस है।

पटाखे जलाने की समय सीमा

कोर्ट ने कहा है कि नीरी से लाइसेंस्ड उत्पादक 18 अक्टूबर से लेकर 21 अक्टूबर तक तय स्थानों पर पटाखा बेच सकते हैं। इसके लिए कोर्ट ने पेट्रोलिंग टीम को निगरानी करने का सैंपल की जांच भी निर्देश दिया है। कोर्ट के आदेश के अनुसार QR कोड वाले पटाखे बेच सकते हैं और गलत पटाखे बेचने वाले पर कार्रवाई होगी। वहीं, कोर्ट ने पटाखे जलाने की समय सीमा को लेकर कहा कि दीवाली से पहले वाले दिन और दीवाली वाले दिन सुबह 6 से 7 तक और शाम में 8 से 10 बजे तक पटाखे जला सकते हैं।


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