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आवारा पशुओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला! हाईवे और सड़कों से तुरंत हटाए जाएं आवारा मवेशी...

नई दिल्ली। आवारा पशुओं के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई करते हुए एक बड़ा फैसला जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अहम निर्देश जारी करते हुए कहा है कि सभी आवारा पशुओं को सड़कों, राज्य के हाईवे और राष्ट्रीय राजमार्गों से हटाया जाए। सर्वोच्च न्यायालय ने इसे लेकर राज्यों के साथ-साथ राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) और नगरपालिकाओं को भी निर्देश जारी किया है।
शेल्टर होम्स में रखें जाएंगे आवारा पशु
साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि आवारा पशुओं को हटाने के लिए हाईवे निगरानी टीमें बनाई जाएं जो उन्हें पकड़ कर सड़कों से हटाएगी और शेल्टर होम्स में रखेगी।
आवारा कुत्तों के मुद्दे पर भी जारी किया आदेश
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में आगे आवारा कुत्तों के मुद्दे पर भी आदेश जारी किया। कोर्ट ने कहा कि सभी शिक्षण संस्थानों, अस्पतालों, बस और रेलवे स्टेशनों से आवारा कुत्तों को हटाया जाए और उन्हें शेल्टर होम में जगह दी जाए। साथ ही उन्हें टीकाकरण के बाद भी उसी इलाके में न छोड़े जाने के निर्देश दिए गए हैं।




