
- Home
- /
- मुख्य समाचार
- /
- अब इन गाड़ियों को नहीं...
अब इन गाड़ियों को नहीं मिलेगा फिटनेस सर्टिफिकेट-NOC, सरकार ने बनाया यह रूल! जानें क्या है नया नियम

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने टोल टैक्स की वसूली को अधिक पारदर्शी और सख्त बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर सफर करने वाले वाहन मालिकों के लिए यह एक महत्वपूर्ण खबर है। अब यदि आपके वाहन पर टोल का बकाया है, तो आप न तो गाड़ी की एनओसी ले पाएंगे और न ही उसका फिटनेस सर्टिफिकेट रिन्यू करा सकेंगे।
मुख्य उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह को मजबूत करना
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 'केंद्रीय मोटर वाहन (द्वितीय संशोधन) नियम, 2026 को अधिसूचित कर दिया है। यह नया नियम केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 में महत्वपूर्ण बदलाव लाता है। इसका मुख्य उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह को मजबूत करना और टोल चोरी को पूरी तरह समाप्त करना है।
'मल्टी-लेन फ्री फ्लो' सिस्टम की तैयारी का हिस्सा
वहीं नए नियमों के तहत, सरकार ने टोल के लंबित भुगतान को सीधे वाहन से जुड़ी अनिवार्य सेवाओं से जोड़ दिया है। अब निम्नलिखित प्रक्रियाओं के लिए टोल का बेदाग रिकॉर्ड होना अनिवार्य होगा। बता दें कि सरकार का यह निर्णय भविष्य में लागू होने वाले 'मल्टी-लेन फ्री फ्लो' सिस्टम की तैयारी का हिस्सा है। इस प्रणाली के तहत राजमार्गों पर कोई भौतिक टोल बैरियर नहीं होगा, बल्कि वाहन बिना रुके गुजरेंगे और टोल अपने आप कट जाएगा। ऐसे में नियमों की सख्ती यह सुनिश्चित करेगी कि कोई भी वाहन स्वामी भुगतान से बच न सके।
'फॉर्म 28' में किए बदलाव
दरअसल, नियमों को सरल बनाने के लिए सरकार ने 'फॉर्म 28' में भी बदलाव किए हैं। अब फार्म 28 के कुछ हिस्सों को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से भी जारी किया जा सकेगा, जिससे आम जनता को सुविधा होगी। साथ ही, अब आवेदन करते समय वाहन मालिक को यह घोषणा करनी होगी कि उसके वाहन पर कोई टोल बकाया नहीं है। इन कड़े प्रविधानों से न केवल सरकारी राजस्व में वृद्धि होगी, बल्कि राजमार्गों पर लगने वाले जाम से भी मुक्ति मिलेगी।
अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) : यदि आप अपना वाहन किसी दूसरे व्यक्ति को बेचना चाहते हैं या एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो जब तक सारा बकाया टोल नहीं चुकाया जाता, तब तक आपको एनओसी जारी नहीं की जाएगी।
फिटनेस सर्टिफिकेट : वाहनों की सुरक्षा और मानक जांच के लिए जरूरी 'सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस' को तब तक रिन्यू नहीं किया जाएगा, जब तक 'अनपेड यूजर फी' का भुगतान नहीं हो जाता। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ''अनपेड यूजर फी'' का अर्थ उस टोल शुल्क से है, जिसे इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह सिस्टम ने रिकार्ड तो किया है, लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के तहत उसका भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है।
नेशनल परमिट : कमर्शियल वाहनों के लिए नेशनल परमिट प्राप्त करने या उसे बरकरार रखने के लिए अब यह अनिवार्य होगा कि वाहन पर कोई भी टोल बकाया न हो।




