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यूपी में डीएम, एडीएम और एसडीएम के तबादलों पर रोक, इस तारीख तक नहीं होंगे ट्रांसफर

DeskNoida
31 Dec 2025 1:00 AM IST
यूपी में डीएम, एडीएम और एसडीएम के तबादलों पर रोक, इस तारीख तक नहीं होंगे ट्रांसफर
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यह रोक अंतिम मतदाता सूची जारी होने तक लागू रहेगी। तय कार्यक्रम के अनुसार, अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 6 मार्च 2026 को किया जाएगा।

उत्तर प्रदेश में जिला प्रशासन से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों के तबादलों को लेकर अहम फैसला लिया गया है। मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) की प्रक्रिया के चलते प्रदेश में जिलाधिकारी (DM), अपर जिलाधिकारी (ADM) और उप जिलाधिकारी (SDM) स्तर के अधिकारियों के तबादले पर रोक लगा दी गई है। यह रोक अंतिम मतदाता सूची जारी होने तक लागू रहेगी। तय कार्यक्रम के अनुसार, अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 6 मार्च 2026 को किया जाएगा।

जानकारी के अनुसार, एसआईआर का कार्य पूरे प्रदेश में चल रहा है और इस दौरान निर्वाचन से जुड़े अधिकारियों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत निर्वाचन आयोग ने पहले ही स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए थे कि जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पद खाली नहीं रहने चाहिए। साथ ही यह भी कहा गया था कि चुनाव कार्य से जुड़े इन अधिकारियों का तबादला आयोग की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जा सकता।

बीते 27 अक्तूबर को इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए थे, लेकिन अब एसआईआर की समय-सीमा बढ़ाए जाने के कारण मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने दोबारा सभी जिलों को सख्त निर्देश भेजे हैं। इन निर्देशों में कहा गया है कि बढ़ी हुई तिथियों को ध्यान में रखते हुए डीएम, एडीएम और एसडीएम जैसे पदों पर तैनात अधिकारियों का तबादला बिना अनुमति न किया जाए, क्योंकि ये अधिकारी सीधे तौर पर मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य में शामिल हैं।

दरअसल, उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण की तारीखें पहले ही दो बार बढ़ाई जा चुकी हैं। अब ड्राफ्ट मतदाता सूची के प्रकाशन और दावे-आपत्तियों की प्रक्रिया की तिथियां भी आगे बढ़ा दी गई हैं। पहले ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन 31 दिसंबर को होना था, लेकिन इसे अब 6 जनवरी 2026 तक के लिए टाल दिया गया है।

उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा के मुताबिक, 6 जनवरी 2026 को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की जाएगी। इसके बाद 6 जनवरी से 6 फरवरी 2026 तक नागरिकों से दावे और आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। इसी दौरान मतदाताओं को नोटिस जारी कर उनकी स्थिति स्पष्ट करने को कहा जाएगा। 6 जनवरी से 27 फरवरी तक गणना प्रपत्रों पर निर्णय, दावे और आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा।

इन सभी प्रक्रियाओं के पूरा होने के बाद 6 मार्च 2026 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। जब तक यह पूरी प्रक्रिया समाप्त नहीं हो जाती, तब तक निर्वाचन आयोग की अनुमति के बिना डीएम, एडीएम और एसडीएम स्तर के अधिकारियों के तबादले नहीं किए जाएंगे।

प्रशासनिक सूत्रों का कहना है कि इस फैसले का मकसद मतदाता सूची को पूरी तरह पारदर्शी, सटीक और त्रुटिरहित बनाना है। अधिकारियों के बार-बार तबादले से पुनरीक्षण कार्य प्रभावित हो सकता है। ऐसे में यह रोक चुनावी प्रक्रिया को सुचारु रूप से पूरा करने के लिए बेहद जरूरी मानी जा रही है।

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