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हिमाचल में घूमना हुआ महंगा! ढाई गुना तक बढ़ी फीस, वाहनों पर भी लगेगा शुल्क, देखें नई लिस्ट

शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 1 अप्रैल 2026 से राज्य में प्रवेश करने वाले बाहरी वाहनों के लिए एंट्री टैक्स (प्रवेश शुल्क) में भारी बढ़ोतरी की घोषणा की है। वित्तीय घाटे को कम करने और राजस्व बढ़ाने के लिए उठाए गए इस कदम से निजी कारों और जीपों के लिए शुल्क ढाई गुना तक बढ़ गया है।
प्रस्तावित दर के मुताबिक सामान्य छोटे वाहनों से अब 170 रुपये का प्रवेश शुल्क लिया जाएगा, पहले उनसे 70 रुपये लिए जाते थे। जिन वाहनों से पहले 110 रुपये लिए जाते थे उनसे 170 लिए जाएंगे। बड़े ट्रकों पर भी शुल्क बढ़ाया है। पहले अधिकतम शुल्क 720 रुपये तय किया था। अब इसे बढ़ाकर 900 रुपये कर दिया है। सरकार ने पहली बार इस नीति में छह प्रमुख बैरियरों को फास्टैग से जोड़ने का निर्णय लिया है।
इन क्षेत्रों में होगी नकद लेन-देन में कमी
बता दें कि इसमें सिरमौर के गोविंदघाट, नूरपुर के कंडवाल, ऊना के मैहतपुर, बद्दी, परवाणू व बिलासपुर जिले के गरामोड़ा बैरियर शामिल हैं। बैरियरों का संचालन संभालने वाले ठेकेदारों को आवंटन के 15 दिन के भीतर फास्टैग प्रणाली लागू करनी होगी। इससे वाहनों की आवाजाही में तेजी आएगी और नकद लेन-देन में कमी होगी। बैरियरों की नीलामी ऑनलाइन होगी।
राजस्व में बढ़ोतरी होगी
इसके लिए संबंधित जिलों के उपायुक्त की अध्यक्षता में समिति गठित की है। इसमें आबकारी एवं कराधान विभाग के अधिकारी भी सदस्य होंगे। यदि किसी बैरियर को लेकर विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो संबंधित जिले के उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक और अन्य विभागीय अधिकारी मामले का निपटारा करेंगे। इससे राजस्व में पहले के मुकाबले दो से तीन गुना तक की बढ़ोतरी की उम्मीद है।
स्थानीय राहत
हिमाचल नंबर (HP) के वाहनों को इस प्रवेश शुल्क से छूट दी गई है। एंट्री बैरियर पर भुगतान की गई रसीद पूरे राज्य में 24 घंटे के लिए मान्य होगी।




