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जेल में ही रहेंगे उमर खालिद-शरजील इमाम! अन्य 5 आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से राहत

नई दिल्ली।। 2020 दिल्ली दंगा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका खारिज कर दी है। इन पर UAPA के तहत केस चलता रहेगा। यह फैसला जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिसएन. वी. अंजारिया की बेंच द्वारा सुनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट से उमर खालिद-शरजील इमाम झटका लगा है। वहीं फिलहाल जेल में ही रहेंगे। हालांकि इस मामले में बाकी 5 आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। खालिद और इमाम के अलावा, गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद की रिहाई पर सुनाया।
उनके खिलाफ लगे आरोपों में कोई नरमी नहीं आती
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक अन्य आरोपियों गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, मोहम्मद समीर खान, शादाब अहमद और शिफाउर रहमान को जमानत मिलने से उनके खिलाफ लगे आरोपों में कोई नरमी नहीं आती। उन्हें करीब 12 शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाएगा। यदि शर्तों का उल्लंघन होता है, तो ट्रायल कोर्ट आरोपियों की सुनवाई के बाद जमानत रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा।




