Begin typing your search above and press return to search.
मुख्य समाचार

वक्फ बोर्ड से जुड़ी संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन के लिए UMEED पोर्टल लॉन्च, जानिए कब तक कराना होगा रजिस्ट्रेशन

Anjali Tyagi
6 Jun 2025 5:43 PM IST
वक्फ बोर्ड से जुड़ी संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन के लिए UMEED पोर्टल लॉन्च, जानिए कब तक कराना होगा रजिस्ट्रेशन
x

नई दिल्ली। केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरेन रिजिजू और राज्यमंत्री जॉर्ज कुरियन ने वक्फ बोर्ड से जुड़ी संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल लॉन्च कर दिया है। पोर्टल का नाम UMEED (The Unified Waqf Managemant, Empowerment, Efficiency and Development act 1995) रखा गया है। पोर्टल के लॉन्चिंग के दौरान सभी राज्यों के वक्फ बोर्ड से जुड़े अधिकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेसिंग से जुड़े हुए थे। किरेन रिजिजू ने कहा कि जो वक्फ प्रॉपर्टी पहले से डिक्लेयर्ड है वो इसमें आ जाएगी। इसके तहत अब सभी वक्फ प्रॉपर्टीज को 6 महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। सरकार के मुताबिक इस पोर्टल का मकसद वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन और पारदर्शिता को बढ़ावा देना है।

क्या बोले किरेन रिजिजू

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने UMEED पोर्टल को लॉन्च करते हुए कहा, "मैं UMEED पोर्टल लॉन्च करने पर वक्फ बोर्ड से जुड़े लोगों और आम मुसलमानों को बधाई देता हूं। ये बहुत बड़ा कदम है। प्रधानमंत्री ने भी कहा आजादी के बाद बहुत बड़ा रिफॉर्म करने का काम हुआ है। हमने रिफॉर्म करने के लिए सभी स्टेकहोल्डर्स के साथ बात की। संसद में रिकॉर्ड चर्चा हुई है। सुबह-सुबह तक दोनों सदनों में चर्चा हुई थी। एक्ट बनने के साथ ही इंप्लीमेंटेशन प्रोसेस में आ गए हैं। आज पहला इंप्लीमेंटेशन शुरू हो गया है। वक्फ प्रॉपर्टीज का मैनेजमेंट कैसे करना है, कोई कुछ छुपा न पाए कोई गुमराह ना कर पाए, उसके लिए ये काम करेगा।"

9 लाख से ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी आज है...

उन्होंने कहा, "गरीब मुसलमानों के महिला, बच्चे, यतीम, विधवा और औरतों के लिए ये बिल फायदेमंद रहेगा। 9 लाख से ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी आज है और कितने होंगे, इससे पता लगेगा। समय से लेकर कैसे पूरी प्रक्रियाएं करनी है वो सब बिल में हैं। सबको समय से इसमें रजिस्ट्रेशन कर लेना चाहिए नहीं तो आगे दिक्कते आएंगी, फिर समय एक्सटेंड कराने के लिए ट्रिब्यूनल में जाना पड़ता है।"

आम मुसलमानों को कानून से फायदा होगा

मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, "जितने भी लोग इसका विरोध किए थे उनका अधिकार था, लेकिन अब ये कानून बन चुका है। विरोध के राजनीतिक, सामाजिक या अन्य कारण हो सकते हैं लेकिन अब सब मिलकर इसे सफल करें। मैं भरोसा दे सकता हूं कि आम मुसलमान का इसमें फायदा होगा। पोर्टल को लेकर प्रॉपर ट्रेनिंग कराई गई है। सभी को जानकारी दी गई है।"

जिनका रजिस्ट्रेशन है वो पोर्टल पर होंगी, जिनका नहीं है उनको दिक्कतें आएंगे- रिजिजू

किरेन रिजिजू ने रजिस्ट्रेशन को लेकर कहा, "जो वक्फ प्रॉपर्टी पहले से डिक्लेयर्ड है वो इसमें आ जाएगी। नई जो आएगी वो पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराएगी। जो गैरकानूनी है जिसके पास कागज नहीं हैं वो रजिस्टर नहीं कर पाएंगे। पोर्टल लॉन्च करने के बाद अगला कदम नियम जारी करने का है। जो पुरानी वक्फ प्रॉपर्टी है उनको भी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। जो रजिस्ट्रेशन समय पर नहीं होगा, उसको दिक्कतें आएंगी। वक्फ प्रॉपर्टीज में कुछ कमियां है तो उनको दूर कर लें और फिर रजिस्ट्रेशन करें।"

क्या बोले केंद्रीय राज्यमंत्री जार्ज कुरियन

केंद्रीय राज्यमंत्री जार्ज कुरियन ने कहा, "प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत ये बहुत बड़ा कदम है। ये अल्पसंख्यकों को मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। गरीब मुस्लिमों को इसका लाभ मिलेगा।"

6 महीने में करना होगा रजिस्ट्रेशन

जानकारी के मुताबिक उम्मीद पोर्टल पर 6 महीने के अंदर संपत्ति का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के मुताबिक उम्मीद पोर्टल एक संवैधानिक पोर्टल है। साथ ही OTP के जरिए रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। तीन स्तरों पर संपत्ति का वैरिफिकेशन की जाएगी। हर एक वक्फ को 17 डीजिट की ID दी जाएगी। साथ ही सेंट्रलाइज हेल्पलाइन जारी की जाएगी। IT एक्ट की धाराओं के तहत यह चलेगा।

Next Story