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उन्नाव रेप केस: सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पीड़िता की मां ने जताई खुशी, कहा-सेंगर को मिले फांसी की सजा, जानें बहन ने क्या कहा

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली HC के उस आदेश पर रोक लगा दी है। जिसमें 2017 के उन्नाव रेप केस में BJP से निकाले गए नेता कुलदीप सिंह सेंगर की उम्रकैद की सजा को सस्पेंड कर दिया गया था। वहीं इस मामले में पीड़िता की मां ने कहा कि हम बहुत खुश हैं। हम सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देना चाहते हैं। मेरी बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। मैं चाहती हूं कि आरोपी को मौत की सजा मिले।
इनसे हमारे परिवार को खतरा-पीड़िता की बहन
वहीं पीड़िता की बहन ने कहा कि हमारी भाई और परिवार को सुरक्षा दी जाये। मेरे बहन की झूठी रिकॉर्डिंग बनाई जा रही है। ये लोग कुछ भी कर रहे हैं। ये लोग बाहुबली हैं इनसे हमारे परिवार को खतरा है।
सुप्रीम कोर्ट ने सेंगर मामले में क्या फैसला दिया?
सुप्रीम कोर्ट ने 2017 के उन्नाव बलात्कार मामले में बीजेपी से निष्कासित नेता कुलदीप सिंह सेंगर की आजीवन कारावास की सजा को निलंबित करने संबंधी दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली सीबीआई की याचिका पर, बीजेपी से निष्कासित नेता कुलदीप सेंगर को नोटिस भेजा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्नाव बलात्कार मामले के दोषी कुलदीप सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट के 23 दिसंबर के आदेश के बाद हिरासत से रिहा नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेंगर मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली सीबीआई की याचिका में विचारणीय अहम कानूनी प्रश्न हैं।




