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9 महीने के बच्चों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य... कर्नाटक हाई कोर्ट का आदेश! ट्रैफिक पुलिस ने चलाया यह अभियान

बेंगलुरु। कर्नाटक हाई कोर्ट ने प्रदेश सरकार को केंद्रीय मोटर वाहन के नियमों को लेकर सख्ती से पालन कराने के लिए तत्काल कदम उठाने का निर्देश दिया है। जानकारी के मुताबिक, दोपहिया वाहनों पर पीछे बैठने वाले बच्चों के लिए तय स्पीड लिमिट भी तय की गई है। इसके साथ ही हेलमेट पहनना अनिवार्य है।
यातायात पुलिस हुई एक्टिव
अदालत के निर्देश के बाद से यातायात पुलिस एक्टिव हो गई है। ऐसे अभिभावकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है, जो अपने बच्चों को बिना सुरक्षा उपायों के दोपहिया वाहनों पर ले जाते हैं।
9 महीने से 4 साल तक के बच्चों के लिए हेलमेट अनिवार्य
सरकार आगामी छह महीनों में बच्चों के लिए हेलमेट संबंधी नियमों में संशोधन करने की दिशा में तैयारी कर रही है। इस नियम के बाद से अब कर्नाटक में 9 महीने से 4 साल तक के बच्चों को बाइक पर पीछे बैठाते समय हेलमेट पहनाना अनिवार्य होगा।
ट्रैफिक संयुक्त पुलिस आयुक्त ने दी जानकारी
बेंगलुरु के ट्रैफिक संयुक्त पुलिस आयुक्त ने जानकारी दी कि 9 महीने से 4 साल तक के बच्चों के लिए हेलमेट पहनना जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि सभी का जीवन बेहद कीमती है। दुर्घटनाएं कभी भी घट सकती हैं, इसलिए लापरवाही न करें।
ट्रैफिक पुलिस ने बढ़ाई जागरुकता
उन्होंने आगे कहा कि बाजार में करीब 1,000 रुपये की कीमत में बच्चों के लिए कई तरह के हल्के और सुरक्षित हेलमेट मिल जाते हैं। ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, बेंगलुरु में अभी भी कई अभिभावक अपने बच्चों के लिए हेलमेट नहीं खरीदनते हैं, इसलिए जागरूकता फैलाना जरूरी है। इसी कड़ी में बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस ने हाल ही में नियमों के उल्लंघन पर रोक लगाने और लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए कई पहलें शुरू की हैं।
एक दिन के लिए बनें पुलिसकर्मी का चलाया अभियान
ट्रैफिक पुलिस ने एक दिन के लिए पुलिसकर्मी बनें अभियान की शुरुआत की है। इसके तहत नागरिकों को ट्रैफिक प्रबंधन का अनुभव देने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। रजिस्टर्ड प्रतिभागियों को अनुभव के साथ ही ट्रैफिक बैरिकेड की दूसरी ओर खड़े होकर काम करेंगे। इसके लिए उन्हें प्रमाणपत्र भी दिया जाएगा। इसके लिए BTP ASTraM ऐप पर रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है।




