Begin typing your search above and press return to search.
मुख्य समाचार

PMLA के प्रावधानों के तहत ईडी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकती: सुप्रीम कोर्ट

Tripada Dwivedi
16 May 2024 7:48 AM GMT
PMLA के प्रावधानों के तहत ईडी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकती: सुप्रीम कोर्ट
x


नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम की धारा 44 के तहत की गई शिकायत पर अदालत के संज्ञान लेने के बाद प्रवर्तन निदेशालय किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकता।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर ईडी को हिरासत की आवश्यकता है तो जांच एजेंसी संबंधित अदालत के समक्ष आवेदन दे सकती है। उसके बाद कोर्ट हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता के कारणों से संतुष्ट होने के बाद केवल एक बार आरोपी की हिरासत दे सकती है।

जस्टिस अभय एस ओका की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि आरोपी को अदालत द्वारा समन किया जा सकता है, लेकिन उसे अपनी रिहाई के लिए जमानत की शर्तों को पूरा करना होगा। पीठ ने कहा कि अगर शिकायत दर्ज होने तक ईडी ने आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया तो अदालत धारा 44 के तहत शिकायत का संज्ञान लेते हुए आरोपियों को समन जारी करना चाहिए, न कि वारंट।

पीठ ने कहा कि ऐसे मामले में जहां आरोपी जमानत पर है तो उसे समन जारी किया जा सकता है। अगर आरोपी समन के अनुपालन में कोर्ट के समक्ष पेश होता है, तो उसे हिरासत में नहीं माना जाएगा। इसलिए उनके लिए जमानत के लिए आवेदन करना जरूरी नहीं है। हालांकि, विशेष अदालत आरोपी को बांड भरने का निर्देश दे सकती है।

Tripada Dwivedi

Tripada Dwivedi

    Next Story