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उत्तर प्रदेश

बाराबंकी-- मार्फीन तस्कर की 3 करोड़ 1 लाख 33 हजार रुपये की संपत्ति कुर्क ,गैंगस्टर एक्ट के तहत हुई कार्रवाई

Saurabh Mishra
21 Jun 2023 6:28 AM GMT
बाराबंकी-- मार्फीन तस्कर  की 3 करोड़ 1 लाख 33 हजार रुपये की संपत्ति कुर्क ,गैंगस्टर एक्ट के तहत हुई कार्रवाई
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बाराबंकी-- बाराबंकी जिले में पुलिस-प्रशासन ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले एक अभियुक्त की संपत्ति कुर्की की है. बता दें कि जैदपुर थाना क्षेत्र के टिकरा उस्मा गांव के रहने वाले तस्कर मेराज की 3 करोड़ 1 लाख 33 हजार रुपये की संपत्ति कुर्क की गई है. कुर्की की यह कार्रवाई धारा 14(1)गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई है. जैदपुर पुलिस व राजस्व प्रशासन ने जिले की नगर कोतवाली क्षेत्र के सत्यप्रेमी नगर में यह पूरी कार्रवाई की है. कुर्की की इस कार्रवाई से तस्करों में दहशत का माहौल है.बता दें कि जैदपुर थाना क्षेत्र के टिकरा उस्मा गांव में रहने वाले करीब एक दर्जन मादक पदार्थ तस्करों पर गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा लिखा गया था. इनमें से तस्कर मेराज पुत्र जाबिर पर भी गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया था. मेराज ने टिकरा उस्मा गांव के ही रहने वाले गिरोह के सरगना मो. सहीम उर्फ कासिम पुत्र तसव्वर अली व अन्य सदस्यों के साथ मिलकर एक संगठित गिरोह बनाकर तस्करी करते हुए अवैध रूप से धन कमाया था. इस धन से तस्कर मेराज ने स्वयं और परिजनों के नाम से चल-अचल संपत्ति बनाई थी.आज जैदपुर पुलिस व तहसील प्रशासन ने जिले की नगर कोतवाली क्षेत्र के सत्यप्रेमी नगर में स्थित मेराज की 3 करोड़ 1 लाख 33 हजार रुपये की संपत्ति कुर्क की है. कुर्की की यह कार्रवाई धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई है. बीते वर्ष-2022 में भी बाराबंकी पुलिस, प्रशासन ने तस्कर मेराज की अवैध रूप से अर्जित 67 लाख 38 हजार रुपये की अचल सम्पत्ति को धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया था.

Saurabh Mishra

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