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उत्तर प्रदेश

Gyanvapi Case: श्रृंगार गौरी पूजा के अधिकार को लेकर मसाजिद कमेटी की याचिका खारिज, नियमित पूजा का रहेगा मामला

Gyanvapi Case: श्रृंगार गौरी पूजा के अधिकार को लेकर मसाजिद कमेटी की याचिका खारिज, नियमित पूजा का रहेगा मामला
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वाराणसी, ज्ञानवापी स्थित श्रृंगार गौरी के नियमित पूजा अधिकार के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अंजुमन व्यवस्था समिति की याचिका खारिज कर दी है. जस्टिस जेजे मुनीर ने अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी वाराणसी द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया।

वाराणसी, ज्ञानवापी स्थित वक्री की नियमित पूजा अधिकार मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अंजुमन प्राधिकरण समिति की याचिका खारिज कर दी है। यह आदेश मित्र जे. जे. मुनीर ने अंजुमन अख्तियार मति समिति समिति की ओर से पैरवीकार की याचिका को खारिज कर दिया है। सिविल वाद की पोषण संबंधीता पर याची की आपत्ति अस्वीकार कर दी गई है।

राखी सिंह और नौ अन्य महिलाओं ने पूजा के अधिकार के लिए वाराणसी की जिला अदालत में एक सिविल सूट दायर किया। अंजुमन इंतेज़ामिया मसाजिद कमेटी वाराणसी ने वाद की पोषणीयता पर आपत्ति जताते हुए एक आवेदन दायर किया कि पूजा स्थल अधिनियम, 1991 के प्रावधानों के तहत अदालत को मुकदमे की सुनवाई का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। अदालत ने समिति के आवेदन को खारिज कर दिया। जिसे उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है।

तर्क यह था कि पूजा के स्थान अधिनियम द्वारा नियमित पूजा पर रोक लगा दी गई थी। क्‍योंकि पूजा से उस जगह की धार्मिक प्रकृति भंग हो जाएगी। जो कानून से नहीं हो सकता। इसलिए यहां नियमित पूजा-अर्चना नहीं करनी चाहिए। परिसीमा के कानून के आधार पर, दीवानी वाद को वर्जित करार दिया गया। कहा जाता है कि पूजा के अधिकार की मांग को लेकर चतुराई से दीवानी मुकदमा दायर कर विरोधी पक्ष के अधिकारों में हस्तक्षेप करने का प्रयास किया गया है. जो कि 1991 के कानून का उल्लंघन करेगा। इसलिए श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा के लिए दायर किया गया वाद जिला न्यायालय में चलने योग्य नहीं है।

दोनों पक्षों द्वारा दिए गए तर्क

मंदिर पक्ष यह स्पष्ट नहीं कर पाया है कि 1990 में पूजा बंद की गई थी या 1993 में, इन दोनों तिथियों पर नियमित पूजा बंद कर दी गई थी, यह सीमा अधिनियम द्वारा निषिद्ध है। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट में सिविल सूट भी वर्जित है। क्योंकि 15 अगस्त 1947 से ज्ञानवापी मस्जिद का वही दर्जा बरकरार रखा जाए। स्थान की धार्मिक स्थिति नहीं बदली जा सकती। यह विवाद काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट एक्ट के तहत नहीं आता है। क्योंकि मस्जिद वक्फ बोर्ड की संपत्ति होती है. और वक्फ ट्रिब्यूनल को बोर्ड की संपत्ति के विवाद को सुनने का अधिकार है।

सिविल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। पौराणिक साक्ष्यों के अनुसार जैन 15 अगस्त, 1947 के पहले से ही मंदिर के किनारे श्रृंगार गौरी, हनुमान और कृति वासेश्वर की पूजा करते आ रहे हैं। इसलिए इस मामले में प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 लागू नहीं होगा। उनका कहना था कि मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद उस भूमि का स्वामित्व मूर्ति के पास हो जाता है। हिंदू कानून में, मंदिर के नष्ट होने के बाद भी अप्रत्यक्ष मूर्ति मौजूद रहती है। उन्होंने कहा कि औरंगजेब ने खुद भु विश्वेश्वर नाथ मंदिर को तोड़ा था और मंदिर की दीवार पर मस्जिद की शक्ल दी गई है।

जैन ने दीन मोहम्मद मामले का हवाला दिया

इस्लामी कानून के तहत, इसे मस्जिद नहीं माना जा सकता है। विवादित स्थल पर पूजा स्वीकार नहीं की जाती है। जैन ने 1937 के दीन मोहम्मद केस का हवाला देते हुए कहा कि इस मामले में केवल वादी को ही नमाज पढ़ने की इजाजत दी गई है. मुस्लिम समाज को नमाज अदा करने की इजाजत नहीं है। उन्होंने कहा कि श्रृंगार गौरी, हनुमान और कृतिवास मंदिर वहां थे जहां आज तीन गुम्बद हैं। उन्होंने एक नक्शा भी पेश किया और कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में किसी इस्लामी इतिहासकार ने जिक्र नहीं किया है। यह तीन किलोमीटर की दूरी पर है। उस दौर में कई मंदिरों को तोड़ा गया और मस्जिदों का निर्माण किया गया।

जैन ने कहा कि काशी विश्वनाथ मंदिर अधिनियम पहले का है। समवर्ती सूची की वजह से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट प्रभावी होगा। इस कानून के तहत ज्ञानवापी परिसर की भूमि विश्वनाथ मंदिर की है। मस्जिद के पास कोई जमीन नहीं है। वक्फ ट्रिब्यूनल को मंदिर की संपत्ति या हिंदू-मुस्लिम विवादों की सुनवाई का अधिकार नहीं है. यह केवल मुसलमानों के बीच के विवादों को ही सुन सकता है। स्कंद पुराण के आधार पर पंचकोसी परिक्रमा मार्ग में आने वाले मंदिरों के बारे में बताया गया है। उनमें से कुछ पर एक मस्जिद का निर्माण किया गया है। ज्ञानवापी कुएं में स्नान करने से गौरी की पूजा करने का विधान है।

विवादित ढांचे की तस्वीर पेश करते हुए उन्होंने कहा कि साफ दिख रहा है कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद का रूप दिया गया है. परिक्रमा मार्ग में 11 मंदिरों का उल्लेख किया गया है। हर एक के लिए अलग-अलग पूजा विधि बताई गई है। आदेश 10 नियम 11 के आवेदन को खारिज किए जाने के बाद राज्य सरकार ने कुछ भी कहना जरूरी नहीं समझा। हालांकि कोर्ट ने जानना चाहा कि 1993 में किसके आदेश पर और किन वजहों से पूजा बंद की गई थी. तीन माह तक चली बहस के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। बुधवार को याचिका को खारिज कर दिया गया।

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