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उत्तर प्रदेश

'मुझे कोर्ट में पेश होने से नहीं चाहिए छूट...' यौन उत्पीड़न मामले में कोर्ट के समन पर बोले बृजभूषण सिंह

Abhay updhyay
7 July 2023 11:27 AM GMT
मुझे कोर्ट में पेश होने से नहीं चाहिए छूट... यौन उत्पीड़न मामले में कोर्ट के समन पर बोले बृजभूषण सिंह
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दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को महिला पहलवानों द्वारा यौन उत्पीड़न के मामले की सुनवाई के दौरान डब्ल्यूएफआई के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया। कोर्ट से हाजिर होने का आदेश मिलने के बाद अब बृजभूषण सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि वह कोर्ट में पेश होंगे.

मुझे नहीं चाहिए छूट...बृजभूषण शरण सिंह

बृजभूषण शरण सिंह को कोर्ट में पेश होने के निर्देश के बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं 18 जुलाई को कोर्ट में पेश होऊंगा. मैं कोर्ट में पेश होने से कोई छूट नहीं चाहता.

कोर्ट ने पेश होने का निर्देश दिया था

वहीं, शुक्रवार को पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों के मामले में आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट ने भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष और सांसद बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर को समन जारी किया और उनसे पूछा 18 जुलाई को अदालत के समक्ष पेश होने के निर्देश के साथ समन किया गयाआपको बता दें कि महिला पहलवानों के आरोपों के बाद बृजभूषण शरण सिंह ने अलग-अलग मौकों पर मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा था कि यह मामला कोर्ट में है और इसलिए मुझे नहीं लगता कि मुझे इस बारे में अभी कुछ कहना चाहिए. .

दिल्ली पुलिस ने छह वयस्क महिला पहलवानों के मामले में आईपीसी की धारा 354 (अपमान), 354 ए (यौन उत्पीड़न), 354 डी (पीछा करना) और 506 (1) (आपराधिक धमकी) के तहत अपराध के लिए बृज भूषण सिंह के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया।वहीं, नाबालिग पहलवान (लड़की) के मामले में दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में कैंसिलेशन रिपोर्ट दाखिल की थी।

Abhay updhyay

Abhay updhyay

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