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उत्तर प्रदेश

इलाहाबाद हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी: रेप पीड़िता को बच्चे को जन्म देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, मां..

Abhay updhyay
12 July 2023 8:44 AM GMT
इलाहाबाद हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी: रेप पीड़िता को बच्चे को जन्म देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, मां..
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दुष्कर्म पीड़िता द्वारा बच्चे को जन्म देने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि रेप पीड़िता को बच्चे को जन्म देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता. मामले में जेएन मेडिकल कॉलेज, अलीगढ़ को पीड़िता की जांच कराकर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया गया है।बुलन्दशहर जिले की 12 साल की विकलांग रेप पीड़िता द्वारा 25 सप्ताह के गर्भ को गिराने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी की है. कोर्ट ने कहा है कि किसी महिला को उस पुरुष के बच्चे को जन्म देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, जिसने उसका यौन उत्पीड़न किया है.यह टिप्पणी न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार की खंडपीठ ने दुष्कर्म पीड़िता की मां की याचिका पर सुनवाई करते हुए दी. इस मामले पर बुधवार को सुनवाई होगी.कोर्ट ने कहा कि किसी महिला को गर्भावस्था के चिकित्सकीय समापन के अधिकार से वंचित करना और उसे मातृत्व की जिम्मेदारी से बांधना सम्मान के साथ जीने के उसके मानवीय अधिकार से इनकार करना होगा। उसे अपने शरीर के बारे में फैसला लेने का पूरा अधिकार है. वह मां बनने के लिए हां या ना कह सकती हैं.

मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कुलपति से लेकर जवाहर लाल मेडिकल कॉलेज, अलीगढ़ के प्रिंसिपल की अध्यक्षता में पांच डॉक्टरों की टीम गठित कर पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराने का निर्देश दिया है. प्रसूति और स्त्री रोग विभाग के.कोर्ट ने कहा है कि जांच के बाद 12 जुलाई को मेडिकल रिपोर्ट उसके सामने पेश की जाए. कोर्ट ने कहा है कि टीम में एनेस्थेटिस्ट, रेडियो डायग्नोसिस विभाग के एक-एक सदस्य को भी शामिल करने को कहा गया है. याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि दुष्कर्म पीड़िता बोलने और सुनने में असमर्थ है।

वह अपना अतीत किसी को नहीं बता सकती. एक परिचित ने उसके साथ कई बार यौन शोषण किया। उसने अपने साथ हुए उत्पीड़न की जानकारी अपनी मां को इशारों से दी. इसके बाद मां की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई. 16 जून को जब पीड़िता की मेडिकल जांच की गई तो वह 23 हफ्ते की गर्भवती थी.27 जून को जब यह मामला मेडिकल बोर्ड के सामने रखा गया तो यह राय दी गई कि चूंकि गर्भ 24 सप्ताह से अधिक का हो गया है। इसलिए गर्भपात कराने से पहले कोर्ट के आदेश की अनुमति आवश्यक है। इसलिए वह हाई कोर्ट पहुंची.मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट की धारा 3 के अनुसार, किसी महिला का गर्भ गिराने का समय केवल 24 सप्ताह तक है। सिर्फ विशेष श्रेणियों में ही अनुमति दी जा सकती है. कोर्ट ने याची की परिस्थितियों को देखते हुए मेडिकल रिपोर्ट तलब की है।

Abhay updhyay

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