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उत्तर प्रदेश

UP News: योगी सरकार ने दिया बड़ा तोहफा, पांच साल का ट्रैफिक चालान कैंसिल, सभी वाहनों पर लागू

UP News: योगी सरकार ने दिया बड़ा तोहफा, पांच साल का ट्रैफिक चालान कैंसिल, सभी वाहनों पर लागू
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परिवहन आयुक्त चंद्र भूषण सिंह ने उपसमिति के प्रकरणों की सूची न्यायालय में आने के बाद सभी संभागीय परिवहन अधिकारियों को इन चालानों को पोर्टल से हटाने के निर्देश दिए हैं. यूपी सरकार के इस कदम से बाकी लोगों को भी बड़ी राहत मिलेगी.

योगी सरकार ने प्रदेश के निजी और व्यवसायिक वाहन मालिकों को बड़ा तोहफा दिया है। योगी सरकार ने लंबे समय से वाहन चालान नहीं भरने वाले वाहन मालिकों को रियायत देते हुए यूपी के चालान रद्द कर दिए हैं। सीएम योगी के इस फैसले से राज्य के लाखों वाहन मालिकों ने राहत की सांस ली है. यह उन वाहन चालकों के लिए अच्छी खबर है, जिनका यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर चालान काटा गया है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में एक जनवरी 2017 से 31 दिसंबर 2021 के बीच के सभी चालान काटे गए हैं। उनके सभी चालान निरस्त किए गए हैं। विभिन्न न्यायालयों में भी विचाराधीन है। यह सभी गाड़ियों पर लागू है।

2 जून, 2023 के माध्यम से लागू की गई व्यवस्था

परिवहन आयुक्त चंद्र भूषण सिंह ने उपसमिति के प्रकरणों की सूची न्यायालय में आने के बाद सभी संभागीय परिवहन अधिकारियों को इन चालानों को पोर्टल से हटाने के निर्देश दिए हैं. यूपी सरकार के इस कदम से बाकी लोगों को भी बड़ी राहत मिलेगी. इस संबंध में शासन द्वारा सभी संभागीय परिवहन कार्यालयों को निर्देश भेज दिए गए हैं। आदेश में कहा गया है कि न्यायालय में लंबित चालानों की सूची प्राप्त कर उसे ई-चालान पोर्टल से हटाया जाए। आदेश के अनुसार 1 जनवरी 2017 से 31 दिसंबर 2021 तक की अवधि में काटे गए चालान निरस्त किए जा रहे हैं। परिवहन आयुक्त ने कहा कि उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 2 जून 2023 के माध्यम से यह व्यवस्था लागू की गयी है कि पुराने लंबित चालानों को निरस्त किया जाये. ज्ञात हो कि नोएडा में किसान इस तरह चालान रद्द करने की मांग को लेकर धरना दे रहे थे. इसके साथ ही पूरे उत्तर प्रदेश में करोड़ों लोगों के चालान माफ किए जाने का रास्ता साफ हो गया है।

चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है

वहीं वाहन चालकों को इस अवधि के बाद घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर बैठे आराम से ऑनलाइन ट्रैफिक चालान भर सकते हैं। आप पूरी जानकारी यूपी ट्रैफिक पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए केवल वाहन का नंबर पता होना चाहिए। खास बात यह है कि आप यहां से गलत चालान होने पर शिकायत भी कर सकते हैं। हालांकि वाहन का चालान होने पर मोबाइल नंबर पर एक मैसेज भी भेजा जाता है।

वार्ता 24 संवाददाता

वार्ता 24 संवाददाता

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