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उत्तराखंड

डॉग पालने के लिए पड़ोसी से लेनी होगी एनओसी, इन नियमों का भी अब करना होगा पालन

Abhay updhyay
28 July 2023 12:30 PM GMT
डॉग पालने के लिए पड़ोसी से लेनी होगी एनओसी, इन नियमों का भी अब करना होगा पालन
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अब कुत्ता पालने के लिए नए नियम का पालन करना होगा. पड़ोसी की एनओसी लेना अनिवार्य होने के अलावा कई अन्य नियमों का भी ध्यान रखना होगा। अगर पड़ोसी कुत्ता पालने पर आपत्ति जताएंगे तो कुत्ते का लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है.कुत्ते के पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए आपत्तिग्रस्त पड़ोसियों से अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। अन्यथा कुत्तों का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा और मालिक पर निगम निर्धारित जुर्माना लगाएगा।

शहर में 4000 पालतू कुत्ते होने के बाद भी नगर निगम में सिर्फ 37 ही पंजीकृत हैं। चार माह पहले हुई नगर निगम बोर्ड बैठक में नियमावली का प्रस्ताव पारित होने के बाद भी निगम द्वारा कार्रवाई नहीं की जा रही है. निगम अधिकारियों और कर्मचारियों की धीमी गति के कारण नगर निगम द्वारा डॉग्स लाइसेंस फीस एक्ट 2022 के नियमों को लागू करने में काफी समय लग रहा है।ऐसे में लोग शहर में खुले स्थानों पर पालतू कुत्तों को शौच करा रहे हैं. इससे सड़कों, पार्कों, खेल मैदानों आदि में गंदगी फैल रही है. नगर निगम की ओर से नियम बनाये गये हैं कि कुत्तों को खुले में शौच नहीं करने दिया जायेगा. इसका उल्लंघन करने पर निगम के कर्मचारियों की ओर से 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. कुत्तों को पालने के लिए घर के चारों ओर दीवारें बनाना जरूरी है।कुत्तों के लाइसेंस के नियमन की प्रक्रिया अभी भी जारी है। नियम लागू होने के बाद शहर की कॉलोनियों और सोसायटियों को कुत्तों का लाइसेंस बनाने के लिए नोटिस भेजा जाएगा।

ये सख्त नियम निगम द्वारा बनाये जा रहे हैं

  • कुत्ते का लाइसेंस बनवाने पर 500 रुपए खर्च करने होंगे.
    • हर साल रिन्यूअल कराना होगा, ऐसा नहीं कराने पर हर तीन महीने में 100 रुपये विलंब शुल्क लगेगा.
    • तीन महीने से अधिक उम्र के कुत्तों का अगर छह महीने तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया तो 700 रुपये जुर्माना देना होगा.
    • कुत्तों के गले में टोकन लटका रहेगा, टोकन नहीं होने पर निगम कुत्तों को जब्त कर लेगा।
Abhay updhyay

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