Ankita Bhandari Verdict:अंकिता हत्याकांड में कोर्ट का फैसला- तीनों आरोपी को मिली उम्रकैद की सजा, जानें क्यों की गई थी हत्या

पुलकित आर्य को धारा 302 ,धारा 201, धारा 354 ए और आईटीपीए एक्ट की धारा 3(1)d के तहत दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है;

Update: 2025-05-30 08:41 GMT

देहरादून। उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में आज कोटद्वार की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इस हत्याकांड में पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकिता गुप्ता को दोषी ठहराया है। बता दें कि तीनों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।

कौन-कौन सी लगी धाराएं

अदालत ने मुकदमा अपराध संख्या 1/22 धारा 302 /201/ 354 ए आईपीसी व 3(1)d अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम पुलकित आर्य को धारा 302 ,धारा 201, धारा 354 ए और आईटीपीए एक्ट की धारा 3(1)d के तहत दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है। वहीं इस मामले में सह अभियुक्त सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को धारा 302 , धारा 201 आईपीसी व3(1)d आईटीपीए एक्ट में दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।

आजीवन कारावास व जुर्माना

बता दें कि अदालत ने अभियुक्त पुलकित आर्य को धारा 302 आईपीसी में कठोर आजीवन कारावास व ₹50,000 जुर्माना, धारा 201 आईपीसी में 5 वर्ष कठोर कारावास 10,000 रुपए जुर्माना, धारा 354 ए आईपीसी में 2 वर्ष का कठोर कारावास ₹10,000 जुर्माना व धारा 3(1)d आईटीपीए एक्ट में 5 वर्ष का कठोर कारावास वह ₹2,000 जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं अभियुक्त सौरभ भास्कर व अभियुक्त अंकित गुप्ता को धारा 302 आईपीसी में आजीवन कठोर कारावास व 50,000 रुपए जुर्माना , धारा 201 आईपीसी में 5 वर्ष कठोर कारावास व ₹10, 000 जुर्माना व3(1)d आईटीपीए एक्ट में 5 वर्ष का कठोर कारावास व ₹2, 000 जुर्माना की सजा सुनाई है।

दो साल 8 महीने तक चली सुनवाई

अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच के लिए सरकार की ओर एसआईटी का गठन किया गया था। जिसके बाद इस मामले में दो साल 8 महीने तक सुनवाई चली, जिसमें अभियोजन पक्ष की ओर 97 लोगों को गवाह बनाया था, लेकिन अहम 47 गवाहों को ही पेश किया गया। कोर्ट में दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने आज ये फैसला सुनाया है।

आरोपी बीजेपी नेता का बेटा

आपको बता दें कि आरोपी पुलकिल आर्य तत्कालीन बीजेपी नेता विनोद आर्य का बेटा है। हालांकि, मामला सामने आने के बाद बीजेपी ने विनोद आर्य को पार्टी से निकाल दिया था।

क्या था पूरा मामला

जानकारी के मुताबिक एसआईटी ने इस मामले में 500 पेजों की चार्जशीट दाखिल की थी। जिसमें अभियोजन पक्ष की ओर से होटल वनतरा के मालिक पुलकित आर्य और वहां काम करने वाले सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को आरोपी बनाया था। बता दें कि पौड़ी जिले के यमकेश्वर की रहने वाली 19 साल की अंकिता वनतरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करती थी। 18 सितंबर को 2022 को अंकिता यहां से गायब हो गई थी। जिसके बाद 24 सितंबर को उसका शव चीला पावर हाउस की नहर से बरामद किया गया था। बाद में जांच में पता चला अंकिता का पुलकित आर्य के साथ विवाद हो गया था। 

जिसके बाद पुलकित ने रिजॉर्ट के कर्मचारी सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता के साथ मिलकर अंकिता को ऋषिकेश में चीला नहर में धक्का दे दिया था, जिससे उसकी मौत हो गई। शुरुआती जांच में ये बात सामने आई कि पुलकित ने अंकिता पर किसी वीआईपी को स्पेशल सर्विस देने का दबाव बनाया था लेकिन, अंकिता ने ऐसा करने से मना कर दिया था, जिसके बाद उसकी हत्या हो गई।

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