आजम के बेटे अब्दुल्ला को कोर्ट से बड़ा झटका! फिर से सुनाई 7 साल की सजा, जानें क्या है मामला
रामपुर। रामपुर की अदालत से सपा नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को बड़ा झटका मिला है। दरअसल अदालत ने अब्दुल्ला को दो पासपोर्ट और पैन-कार्ड मामले में दोषी करार दिया है। जिसके चलते सात साल की सज़ा सुनाई है। उन पर 50000 का जुर्माना भी लगाया गया है। 2019 में दर्ज मुकदमे की सुनवाई के बाद आज यह फैसला आया है। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर चुनाव लड़ने को कोर्ट ने अपराध घोषित किया है।
अदालत ने सुनाई 7 साल की सजा
बता दें कि अदालत ने 15 जुलाई 2024 को अब्दुल्ला आजम को भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी) और अन्य संबंधित धाराओं के तहत दोषी पाया। उन्हें प्रत्येक मामले में सात साल जेल की सजा सुनाई गई है और दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी, यानी कुल कारावास सात साल का होगा। इसके अतिरिक्त, कोर्ट ने उन पर ₹50,000 का जुर्माना भी लगाया है।
क्या था मामला?
दरअसल यह मामला 2019 में रामपुर सदर सीट से भाजपा विधायक आकाश सक्सेना द्वारा दायर की गई शिकायत पर आधारित था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि अब्दुल्ला आजम ने दो पासपोर्ट हासिल करने के लिए फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया था। इस सजा के कारण, अब्दुल्ला आजम की उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्यता पहले ही रद्द कर दी गई थी, और अब वह किसी भी आगामी चुनाव में भाग लेने के लिए अयोग्य हो गए हैं