BREAKING NEWS: बिहार में खुले में मांस बेचने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की घोषणा, 'यूपी मॉडल' के रूप में देखा जा रहा

Update: 2026-02-16 12:57 GMT

पटना। ऐसा लगता है बिहार सरकार भी यूपी की राह पर चल चुकी है। जहां पहले ही कई राज्य में खुले मांस की दुकानों की बिक्री पर रोक लग चुकी है। इस बीच नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल, बिहार के डिप्टी सीएम और राजस्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने राज्य में खुले में मांस बेचने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। इस फैसले को 'यूपी मॉडल' के रूप में देखा जा रहा है, जिसका उद्देश्य स्वच्छता और जनस्वास्थ्य सुनिश्चित करना है।

खुले में बिक्री पर रोक

अब मांस की दुकानों को पर्दे या काले शीशे से ढकना अनिवार्य होगा ताकि बाहर से मांस दिखाई न दे और राहगीरों को असुविधा न हो। केवल वही दुकानदार मांस बेच सकेंगे जिनके पास वैध ट्रेड लाइसेंस होगा। बिना लाइसेंस वाली दुकानों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दुकानदारों को मांस के अवशेषों और हड्डियों का निपटान खुले में करने के बजाय वैज्ञानिक तरीके से करना होगा।

धार्मिक स्थलों से दूरी

कई जिलों में धार्मिक स्थलों के पास मांस की बिक्री पर विशेष सख्ती बरती जा रही है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही उनकी दुकानें सील की जा सकती है। 

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