गौतम गंभीर को लगा झटका!दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक से किया इनकार, जानें मामला
अदालत इस मामले की अगली सुनवाई 29 अगस्त को करेगी;
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने आज पूर्व भारतीय क्रिकेटर एवं टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर, उनकी संस्था तथा परिवारजनों के खिलाफ चल रही ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही को रोकने से इनकार कर दिया।
29 अगस्त होगी अगली सुनवाई
जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने गौतम गंभीर की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि अदालत इस मामले की अगली सुनवाई 29 अगस्त को करेगी। बता दें कि गौतम गंभीर ने एफआईआर को रद्द करने तथा 9 अप्रैल को कोर्ट के दिए गए आदेश को वापस लेने की अपील की थी। उस आदेश में ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर लगी हुई रोक को हटाया गया था।
अदालत ने की टिप्पणी
अदालत में इस मामले की सुनवाई के दौरान जैसे ही गौतम गंभीर के वकील ने उनके राजनीतिक तथा क्रिकेट करियर का जिक्र किया, तब अदालत ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि आप बार-बार नाम एवं पहचान गिनवा रहे हैं, जैसे अदालत में इसका कोई असर होगा। अदालत में नाम नहीं, केवल तथ्य एवं सबूत चलते हैं।
गंभीर के वकील जय अनंत देहदरई ने कहा
गौतम गंभीर के वकील जय अनंत देहदरई ने कहा कि उनके मुवक्किल पूर्व सांसद, पूर्व क्रिकेट कप्तान तथा मौजूदा कोच हैं। कोविड महामारी के दौरान उन्होंने लोगों की मदद के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर एवं दवाइयां मुफ्त में बांटीं है।
दिल्ली ड्रग कंट्रोल विभाग ने गौतम गंभीर पर आरोप लगाया था
गौरतलब है कि 2021 में कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान दिल्ली ड्रग कंट्रोल विभाग ने गंभीर तथा उनकी संस्था के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। दिल्ली ड्रग कंट्रोल विभाग का आरोप था कि गंभीर फाउंडेशन और उनके परिवार ने बिना लाइसेंस कोविड दवाइयों का भंडारण तथा वितरण किया है। इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने गौतम गंभीर, उनकी पत्नी नताशा गंभीर, मां सीमा गंभीर तथा फाउंडेशन की सीईओ अपराजिता सिंह को समन जारी किया था। सभी पर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट की धाराओं के तहत आरोप लगाये गए थे।