जिम में पुरुष ट्रेनर महिलाओं को बिना सुरक्षा के देते हैं ट्रेनिंग...हाई कोर्ट ने जताई चिंता
इस मामले में अगली सुनवाई 8 सितंबर को की जाएगी।;
प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मेरठ से जुड़े एक पुरुष जिम ट्रेनर द्वारा एक महिला के साथ जिम में उसको जाति सूचक शब्द कहकर उसके साथ दुर्व्यवहार करने के मामले में अपने आदेश में चिंता जाहिर की है। हाई कोर्ट ने जिम ट्रेनर की क्रिमिनल अपील पर सुनवाई करते हुए चिंता व्यक्त की है। कोर्ट ने पूछा कि क्या पुरुष जिम ट्रेनर्स द्वारा महिलाओं को बिना किसी सुरक्षा के प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
जस्टिस शेखर कुमार यादव की सिंगल बेंच ने कहा
जस्टिस शेखर कुमार यादव की सिंगल बेंच ने सैनी की क्रिमिनल अपील पर सुनवाई करते हुए कहा कि इस मामले में थाने के जांच अधिकारी को एक व्यक्तिगत हलफनामा दायर करना होगा। इस मामले में अगली सुनवाई 8 सितंबर को की जाएगी।
अपीलकर्ता नितिन सैनी पर लगा आरोप
इस मामले के मुताबिक, अपीलकर्ता नितिन सैनी पर एक महिला ने आरोप लगाया है कि 29 अप्रैल 2024 की शाम को मेरठ के माधवपुरम स्थित जिम में जब महिला वर्क आउट कर रही थी, तभी जिम ट्रेनर नितिन सैनी ने महिला यानी पीड़िता को जातिसूचक शब्द कहते हुए उसको गाली दी थी। साथ ही दुर्व्यवहार करके बल प्रयोग भी किया एवं उसकी छाती पर धक्का देकर उसे जिम से निकाल दिया।
पीड़िता ने आरोपी नितिन सैनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी
इस मामले में एक मई 2024 को पीड़िता ने आरोपी जिम ट्रेनर नितिन सैनी के खिलाफ मेरठ के ब्रह्मपुरी थाने में आईपीसी की धारा 354, 504 और एससीएसटी एक्ट की धारा 3(2)5 में एफआईआर दर्ज कराई थी।
नितिन सैनी ने अश्लील वीडियो भी बनाया
सीआरपीसी की धारा 164 के तहत कोर्ट में पीड़िता ने अपना बयान दर्ज कराते हुए कहा कि अपीलकर्ता नितिन सैनी ने उसकी दोस्त आरती का भी अश्लील वीडियो बनाया था। पिछले छह-सात महीनों से आरती को अश्लील चीजें भेज रहा था।
जस्टिस शेखर कुमार यादव की बेंच ने कहा
इस मामले में जस्टिस शेखर कुमार यादव की बेंच ने सुनवाई करते हुए कहा कि ऐसे आरोप आईपीसी की धारा 354 और 504 के तहत दंडनीय अपराधों में आते हैं। यह बेहद गंभीर चिंता का मुद्दा है। आज के समय में पुरुष जिम प्रशिक्षक महिला ग्राहकों को उनकी सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपायों के बिना प्रशिक्षण देते हैं।