आ थू...के दिन गए बिहार से! जानें तंबाकू-गुटखा व पान मसाला पर कब तक के लिए राज्य में लगा दिए गए प्रतिबंध
पटना। बिहार सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। जिसके बाद तंबाकू और निकोटीन युक्त गुटखा व पान मसाला खाने वाले को झटका लगा है। तंबाकू और निकोटीन युक्त गुटखा व पान मसाला पर एक बार फिर सख्ती दिखाते हुए अगले एक वर्ष के लिए पूर्ण प्रतिबंध लागू कर दिया है। इसके तहत तंबाकू उत्पादों के निर्माण, भंडारण, वितरण, परिवहन और बिक्री पर पूरी तरह रोक रहेगी।
लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उठाया
दरअसल, स्वास्थ्य विभाग के सचिव सह खाद्य संरक्षा आयुक्त लोकेश कुमार सिंह ने जारी आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि आम लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। सरकार का मानना है कि तंबाकू युक्त उत्पाद गंभीर बीमारियों का कारण बनते हैं, इसलिए इनके उपयोग पर नियंत्रण जरूरी है।
सरकार ने प्रतिबंध की अवधि बढ़ाई
यह निर्णय फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2006 के प्रावधानों के तहत लिया गया है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले भी राज्य में इस तरह का प्रतिबंध लागू किया गया था, जिसकी अवधि अब बढ़ा दी गई है। सरकार के इस फैसले से जहां स्वास्थ्य सुधार की दिशा में सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं, वहीं अवैध कारोबार पर भी लगाम लगाने की उम्मीद जताई जा रही है।