पंचायत ने सुनाया तालिबानी फरमान! बोले- लव मैरिज करने वालों के परिवार का होगा बहिष्कार, जानें क्या है ये अजीबों-गरीब मामला

Update: 2026-01-26 08:50 GMT

रतलाम। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के पिपलौदा तहसील के पंचेवा गांव में 'पंचायत' द्वारा प्रेम विवाह (लव मैरिज) करने वालों के खिलाफ एक विवादित तालिबानी फरमान सुनाया गया है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो के अनुसार, यदि गांव का कोई लड़का या लड़की प्रेम विवाह करता है, तो उसके पूरे परिवार का सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार कर दिया जाएगा।

इन चीजों में होगा बहिष्कार

दैनिक जरूरतों पर रोक: बहिष्कार किए गए परिवारों को गांव में दूध, किराना या अन्य आवश्यक वस्तुएं नहीं दी जाएंगी।

आर्थिक पाबंदी: ऐसे परिवारों को न तो कोई मजदूरी पर बुलाएगा और न ही उनके खेत लीज पर लिए जाएंगे।

सामाजिक अलगाव: परिवार को किसी भी सामाजिक या धार्मिक कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं किया जाएगा।

सेवाओं पर प्रतिबंध: नाई, पंडित या अन्य सेवा प्रदाताओं के इन घरों में जाने पर भी रोक लगा दी गई है।

सहायता करने वालों को सजा: जो ग्रामीण इन परिवारों की मदद करेगा, उसका भी सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा।

क्या बोले गावंवाले

इस वीडियो के वायरल होने के बाद जब गांव के लोगों से बात की गई तो उनका कहना था कि घर से भागकर प्रेम विवाह करने से गांव का माहौल खराब हो रहा है. इसी माहौल को देखते हुए कई लड़कियों के माता पिता ने अपनी लड़कियों का स्कूल कॉलेज जाना बंद करा दिया है. इसकी वजह से उनकी लड़कियों पर इन घटनाओ का कोई असर नहीं हो इसलिए उन्होंने ऐसा किया है।

प्रशासन की कार्रवाई

वीडियो वायरल होने के बाद स्थानीय प्रशासन और पुलिस सक्रिय हो गई है। जावरा एसडीएम और एडिशनल एसपी ने मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जनपद सीईओ और पटवारी ने गांव का दौरा कर ग्रामीणों को समझाया कि इस तरह का बहिष्कार गैर-संवैधानिक और अवैध है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि बालिग युवक-युवती (लड़की 18+ और लड़का 21+) को अपनी पसंद से विवाह करने का कानूनी अधिकार है। 

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