कोर्ट ने इस मामले में जारी गैर-जमानती वारंट को भी निरस्त कर दिया। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और मदन पाल सिंह की खंडपीठ ने सुनाया।