कोर्ट ने दलीलें सुनने के बाद आदेश दिया कि दोपहर में 1 से 3 बजे के बीच नमाज के लिए परिसर में अलग से विशिष्ट स्थान दिया जाए, जहां शांति से मुस्लिम नमाज अदा कर सकें।